ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) द्वारा बिजली मंत्री को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
संख्या 48 – 2023 / कोयले का आयात 24-11-2023
श्री आर के सिंह
ऊर्जा मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
विषय: थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले के आयात से संबंधित मुद्दे।
आदरणीय महोदय,
बिजली इंजीनियरों का संगठन ऑल इंडिया इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) भारत सरकार द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोयले के आयात से संबंधित कुछ मुद्दों को बिजली मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता है।
1. बिजली मंत्रालय ने आयातित कोयले पर चलने वाले थर्मल प्लांट स्टेशनों को 30/06/2024 तक पूरी क्षमता पर इकाइयों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त कोयले का आयात किया जाना चाहिए, जिसका खर्च बिजली उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। चूंकि घरेलू कोयले की कमी के कारण कोयले का आयात आवश्यक हो गया था, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि आयात की अतिरिक्त लागत राज्यों को हस्तांतरित किए बिना, भारत सरकार के खाते में होनी चाहिए।
1.1 कोयला आयात करने के निर्देश के साथ ईंधन मापदंडों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है।
क) कोयले के सैम्पल और परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं क्योंकि इसे लोड-पोर्ट पर जहाजों पर लोड किया जा रहा है।
फर्म को सैम्पल लेने, सैम्पल तैयार करने और परीक्षण के लिए सही प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। लोड-पोर्ट से लोड और भेजे जाने वाले प्रत्येक जहाज के पास प्रमाणित एजेंसी द्वारा निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता परिणाम देने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें एक प्रति विक्रेता के लिए और एक प्रति खरीदार के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा, रेफरी के सैम्पलों को परीक्षण एजेंसी की सुरक्षित हिरासत में रखा जाना चाहिए।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोयले की ओवर-इनवॉयसिंग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है और किसी भी विवाद की स्थिति में रेफरी सैम्पल यह सुनिश्चित करेगा कि सैम्पल/परीक्षण की शुद्धता सुनिश्चित हो।
ख) फाइनेंशियल टाइम्स (लंदन) ने हाल ही में कोयले की ओवर इनवॉयसिंग का मुद्दा उठाया था। समस्या की गंभीरता यह मांग करती है कि आगे के आयात के लिए फुलप्रूफ सैंपलिंग परीक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र परीक्षण एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो विधिवत मान्यता प्राप्त हो।
2. सम्मिश्रण से संबंधित मुद्दे
पिछले अनुभव के अनुसार, जब भी केंद्रीय या राज्य क्षेत्र के थर्मल प्लांट का क्रियान्वयन करना होता है, तो शुरुआत में ही कोयला लिंकेज या कैप्टिव कोयला खदान का निर्णय लिया जाता है। घरेलू कोयला लिंकेज/आवंटन के अधिकांश मामलों में, यह ज्ञात है कि सल्फर मात्रा नगण्य/शून्य है और इसलिए केंद्रीय/राज्य थर्मल स्टेशनों को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
इसी तरह, शुरू में तय किए गए कोयला लिंकेज में घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के मिश्रण का कोई प्रावधान नहीं था।
2.1 सम्मिश्रण सुविधाओं के अभाव में, कोई भी तदर्थ या अनंतिम तरीके कोयला सम्मिश्रण की एकरूपता सुनिश्चित नहीं करेंगे। इससे निश्चित रूप से मिश्रण की अनुपस्थिति के कारण कोयले में परिवर्तन के कारण तापमान और दबाव के बॉयलर मापदंडों में भारी उतार-चढ़ाव होगा।
2.2 बॉयलर में तापमान और दबाव में उतार-चढ़ाव (गलत मिश्रण के परिणामस्वरूप) को बॉयलर ट्यूब की विफलता के लिए एक प्रमुख कारक माना जाता है, जो तब अनुभव किया गया था जब स्टेशन/यूनिट आयातित कोयले के साथ मिश्रण किए बिना केवल घरेलू कोयले पर चलाया जाता था।
2.3 पिट-हेड थर्मल स्टेशनों के विशेष मामले में, विशेष रूप से एनटीपीसी के, किसी भी आयात या मिश्रण का कोई औचित्य नहीं हो सकता है क्योंकि परियोजना में अपेक्षित एमजीआर या कन्वेयर सिस्टम के साथ पिटहेड पर एक जुड़ी हुई खदान है।
3. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्य रूप से कोयले की तेज़ आवाजाही के लिए थे, जिसमें कोयला लोडिंग से 90% तक राजस्व मिलता था। डीएफसी के साथ पारगमन समय कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप 25-30 किमी/घंटा से 50-60 किमी/घंटा तक की वृद्धि हुई है।
पूर्वी डीएफसी के कार्यान्वयन में वृद्धि के साथ, यह 58 के बजाय 116 वैगनों के साथ दोगुनी लंबाई वाली रेक द्वारा आवाजाही को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे की बाधाओं को दूर किया जाए।
4. जो एजेंसियां/कंपनियां अतीत में आयातित कोयले की आपूर्ति करती रही हैं, उन्हें यह खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने पिछले आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित रेफरी सैम्पलों को बरकरार रखा है या उनका परीक्षण किया है और रेफरी सैम्पलों को कितनी अवधि के लिए बरकरार रखा है।
5. आयातित कोयले की अधिक बिलिंग के पिछले मामलों को फिर से खोलने का डीआरआई का हालिया निर्णय सही दिशा में एक कदम है। डीआरआई विदेशी बंदरगाहों की जांच का विस्तार करने और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों से आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिन्हें काम करने में निष्पक्ष होना आवश्यक है।
6. कार्यान्वयन के लिए विचार के अतिरिक्त बिंदु इस प्रकार हैं।
• सीआईएल को मजबूत करना और इसे देश में मौजूदा और ग्रीनफील्ड कोयला ब्लॉकों की खोज और विकास करने वाली प्राथमिक एजेंसी के रूप में स्थापित करना
• घरेलू बिजली संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध, जिनके बॉयलर विशेष रूप से स्वदेशी कोयले को जलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं
• उच्च राख सामग्री वाले स्वदेशी कोयले का उपयोग करने के लिए उपयुक्त “स्वच्छ कोयला” प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए बीएचईएल को मजबूत करना
धन्यवाद
शैलेन्द्र दुबे
अध्यक्ष
सी.सी.:
सचिव (विद्युत), भारत सरकार, नई दिल्ली