निगमीकरण एवं EDSA का मामला अब न्यायालय के शरण में

अर्नब दासगुप्ता, महामंत्री, ओ एफ के लेबर यूनियन से प्राप्त

AIDEF ने निगमीकरण के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है।

AIDEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस एन पाठक एवं राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सी श्री कुमार जी ने आज सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी की निगमीकरण के खिलाफ माननीय न्यायालय के शरण में जाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है , गौरतलब है कि जबलपुर शहर में चार सुरक्षा संस्थान मौजूद है जहां लगभग 15000 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत है। सरकार के एकाएक निगमीकरण के फैसले से यह तमाम कर्मचारी एवं अधिकारियों के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट ना होने से सभी कर्मचारी एवं अधिकारी चिंतित थे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड सी श्री कुमार जी ने सर्कुलर जारी कर सबको यह जानकारी दी कि हमारी सेवा शर्तों में कहीं यहां नहीं दर्शाया गया कि निकट भविष्य में हमें निगम में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसके चलते आज फेडरेशन ने चेन्नई हाई कोर्ट में निगमीकरण के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और हमारी मांगे जायज है। निश्चित ही फैसला हमारे हक में ही आएगा। यह भी ज्ञात हो कि आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश के खिलाफ पूर्व में ही दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई थी। फेडरेशन के इस फैसले से जबलपुर स्थित सभी  AIDEF से सम्बद्ध  यूनियनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है ।

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