भोजन लेने के लिए परिभाषित ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक का प्रावधान करने के लिए पुराने नियम को बदलें और 10 घंटे की लंबी ड्यूटी के दौरान भोजन लेने के लिए लोको पायलटों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोकें

उत्तर रेलवे के ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) द्वारा रेलवे बोर्ड को पत्र: ड्यूटी के दौरान भोजन और वॉशरूम ब्रेक के लिए परिभाषित अंतराल प्रदान करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन की मांग।

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन
उत्तर रेलवे

दिनांक 27/12/2023

प्रति,
संयुक्त निदेशक (आईआर)
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

विषय – भारतीय रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ के लिए “ड्यूटी पर रहते हुए भोजन लेने और प्राकृतिक कॉल के लिए परिभाषित समय अंतराल” प्रदान करने के लिए भारत द्वारा अनुसमर्थित आईएलओ कन्वेंशन सी-001, अनुच्छेद -8 का कार्यान्वयन और रेलवे अधिनियम 1989 और रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 में संशोधन करके इसे प्रदान करना

संदर्भ – पत्र संख्या 2023/ई(एलआर)/7/2(भाग) दिनांक 13/12/23

महोदय,

आदरपूर्वक, उपरोक्त संदर्भित पत्र के जवाब में AILRSA/उत्तरी रेलवे लोको रनिंग स्टाफ द्वारा अपना कार्य करने के प्रति निम्नलिखित विसंगतियों और अमानवीय व्यवहार के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है।

1) लोको रनिंग स्टाफ भी इंसान हैं और उन्हें निश्चित समय पर भोजन और वॉशरूम ब्रेक की आवश्यकता होती है। अपनी ड्यूटी करते समय भोजन और वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए कोई विशेष समय-सारिणी का प्रावधान नहीं है, हालांकि उनकी ड्यूटी लगातार 10 घंटे से अधिक की होती है।

2) ट्रेन चलने के दौरान खाना लेने के लिए लोको रनिंग स्टाफ को चार्ज शीट दी जा रही है, लेकिन खाना लेने का कोई समय नहीं है क्योंकि ट्रेनें चौबीसों घंटे चल रही हैं और लोको रनिंग स्टाफ बिना किसी ब्रेक के दिन-रात काम कर रहे हैं। ILO कन्वेंशन C-001, अनुच्छेद-8 के अनुसार, भारत द्वारा अनुसमर्थित, “ड्यूटी पर भोजन और प्राकृतिक कॉल के लिए के लिए परिभाषित समय अंतराल” प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा केवल लोको रनिंग स्टाफ के लिए इस सुविधा से इनकार कर दिया गया है, जो अन्यायपूर्ण, अतार्किक और मानव की जैविक आवश्यकता के विरुद्ध है।

3) ड्यूटी शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद वॉशरूम ब्रेक खत्म करना और खाना खाना काफी असंभव है क्योंकि ड्यूटी छोटी अवधि के लिए नहीं होती है। यह देश का सुस्थापित कानून है कि वायु, जल और सड़क परिवहन में काम करने वाले कर्मचारियों को 5 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाना चाहिए, लेकिन लोको रनिंग स्टाफ को इस सुविधा से वंचित करना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित है।

4) कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जाने वाले कैमरे (CVVRS) के सामने बिना किसी ब्रेक के 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैठकर ड्यूटी करना कोई बच्चे का मजाक या खेल की बात नहीं है।

5) लोकोमोटिव में शौचालय का कोई प्रावधान नहीं है और आजकल बहुत सारी महिला एलपी/एएलपी पुरुष एलपी/एएलपी के साथ काम कर रही हैं, इसलिए दोनों को वॉशरूम ब्रेक के संबंध में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

6) मेल एक्सप्रेस ट्रेन में फुटप्लेट आयोजित करने के बाद रेलवे के समक्ष श्री आरडी शिरोडकर, सीनियर डीएमओ एनजीपी द्वारा प्रस्तुत फुट प्लेट नोट में प्राकृतिक कॉल और लोकोमोटिव में सुविधा के प्रावधान के अपने अनुभव और आवश्यकता को व्यक्त किया गया था जिसे तत्कालीन रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी ने भी स्वीकार किया था।

7) “समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य” (1997, 8SCC191) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 21 “जीवन का अधिकार – एक मौलिक अधिकार – जो एक अविभाज्य मानव अधिकार है” जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अनुक्रमिक सम्मेलनों द्वारा घोषित किया है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।” यह भी कहा गया था कि “पर्याप्त सुविधाएं, न्यायसंगत और कार्य की मानवीय स्थितियाँ आदि न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए और राज्य को हर कार्रवाई करनी होगी।”

8) लोको रनिंग स्टाफ और उनका जीवन पर किए गए अध्ययन, साथ-साथ उन्हें दिए जाने वाले लाभ और लोको रनिंग स्टाफ को काम से संबंधित बीमारियों का वर्णन IREEN जर्नल वॉल्यूम 26, नंबर 2, 2015 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसमे वॉशरूम की भी सुविधा की जरूरत बतायी गयी है।

लोको रनिंग स्टाफ की ड्यूटी की उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में रेलवे अधिनियम 1989 और HOER 2005 में संशोधन करके परिभाषित भोजन और वॉशरूम ब्रेक के प्रावधान के साथ पुराने नियम को बदलने की जरूरत है।

धन्यवाद,
सादर,

पदम सिंह गंगवार
जोनल सचिव, AILRSA (उत्तर रेलवे)

जगह – गाजियाबाद
दिनांक – 27/12/2023
प्रतिलिपि: मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली।

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