दिनांक 27.6.2024 को विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपा गया संयुक्त ज्ञापन
(अंग्रेजी ज्ञापन का अनुवाद)
एमपीआरएस/06/1395/2024 26.06.2024
श्री अश्विनी वैष्णव
माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी,
विषय: दक्षिणी रेलवे – ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) द्वारा चल रहा विरोध- तत्काल हस्तक्षेप – संबंध में:
उपर्युक्त विषय पर कृपया ध्यान आकर्षित किया जाता है।
हम, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दक्षिणी रेलवे में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) द्वारा चल रहे आंदोलन के संबंध में एक गंभीर चिंता का समाधान करने के लिए इस संयुक्त पत्र का समर्थन करने के लिए एक साथ आए हैं, जो एक गंभीर मुद्दा बन गया है। आपसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
हमारी रेलवे प्रणाली के सुरक्षित और कुशल संचालन के अभिन्न अंग लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को स्पष्टता और तात्कालिकता के साथ व्यक्त किया है। उनके अटूट समर्पण और उनके कर्तव्यों की कठोर प्रकृति के बावजूद, उचित कामकाजी परिस्थितियों के लिए उनकी अपील को रचनात्मक बातचीत के बजाय दंडात्मक उपायों से पूरा किया गया है। यह स्थिति न केवल उनके मनोबल को कमजोर करती है बल्कि रेलवे परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए संभावित जोखिम भी पैदा करती है।
हाल की हाई-पावर कमेटी सहित विभिन्न समितियों ने लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ की कामकाजी परिस्थितियों का अध्ययन किया है और सिफारिश की है कि उन्हें लगातार दो रातों से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उनके काम के घंटों और साप्ताहिक आराम से संबंधित सिफारिशें भी की गई हैं, जो उनके द्वारा सहन किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तनाव के साथ-साथ आईएलओ कन्वेंशन द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों पर अध्ययन के आधार पर की गई हैं।
लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त आराम के अधिकार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (बैंगलोर) ने ओ.ए. क्रमांक: 33/2008 में दिनांक 01.04.2010 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी। ट्रिब्यूनल ने रेलवे को रेलवे अधिनियम की धारा 133 और रेलवे नियमों के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार उनके काम के घंटे सीमित करने और रेलवे अधिनियम के नियम 133 और रेलवे के नियम 12 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर आराम देने का निर्देश दिया। हालाँकि केंद्र सरकार और रेलवे ने इस आदेश को डब्ल्यू.पी. क्रमांक 66707/2010 (एस-कैट) के माध्यम से माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। इसे 13.04.2012 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (बैंगलोर) के निर्देश बरकरार रहे। [आदेश दिनांक 01.04.2010 की प्रतियां ओ.ए. क्रमांक: कैट का 33/2008 और डब्ल्यू.पी. क्रमांक 66707/2010 (एस-कैट) दिनांक 13.04.2012 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश आपके विचारार्थ इसके साथ संलग्न है]।
इन न्यायिक आदेशों के आलोक में, लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ ने अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है, जिसमें वे 30 घंटे की साप्ताहिक आराम अवधि और 16 घंटे के मुख्यालय आराम (कुल 46 घंटे) की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा दक्षिण रेलवे अधिकारियों से बार-बार अपील करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
महाप्रबंधक को 15.05.2024 को जारी एक औपचारिक नोटिस के बाद, AILRSA ने 01.06.2024 को अपना विरोध शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, स्टाफ सदस्यों ने ट्रेन सेवाओं को बाधित किए बिना अपने साप्ताहिक आराम का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को संबोधित दिनांक 15.05.2024 के नोटिस में कई महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
1. अत्यधिक ड्यूटी घंटे: कर्मचारियों को अकसर अनुशंसित 10 घंटे की ड्यूटी सीमा से अधिक काम करना पड़ता है, जो विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए आश्वासनों और 14.08.1973 को संसद में तत्कालीन श्रम मंत्री की घोषणा का उल्लंघन है। ऐसे लंबे समय तक काम के घंटे न केवल कर्मचारियों की भलाई और दक्षता को प्रभावित करते हैं, बल्कि रेलवे सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण परिचालन स्थितियों में।
2. अपर्याप्त साप्ताहिक आराम: साप्ताहिक आराम का वर्तमान प्रावधान पूरी तरह से अपर्याप्त है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अनुशंसित और न्यायिक उदाहरणों द्वारा समर्थित बुनियादी मानकों को भी पूरा करने में विफल है। अकसर अपने घरेलू ठिकानों से दूर, अपने परिवारों से अलग रहते हुए, इन स्टाफ सदस्यों को पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
3. लगातार रात की ड्यूटी: लगातार चार रात की पाली तक काम करने की वर्तमान आवश्यकता प्राकृतिक सर्कैडियन लय को बाधित करती है, जिससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है और सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है।
4. मुख्यालय से लंबे समय तक अनुपस्थिति: अपने परिवारों से दूर लंबे समय तक रहने से लोकोमोटिव चलाने वाले कर्मचारियों पर शारीरिक और भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार से 72 घंटे की अनुपस्थिति के बाद मुख्यालय पहुंचने पर, लोको रनिंग स्टाफ को अगले 72 घंटे के चक्र के लिए ड्यूटी फिर से शुरू करने से पहले अकसर केवल 16 घंटे का आराम मिलता है।
एआईएलआरएसए ने उपरोक्त नोटिस में दक्षिणी रेलवे को सूचित किया कि, 01.06.2024 से प्रभावी, रनिंग स्टाफ अब लगातार 10 घंटे से अधिक काम करने के लिए सहमति नहीं देगा। उन्होंने 46 घंटे के साप्ताहिक आराम का लाभ उठाने, लगातार रात की पाली को दो तक सीमित करने और बाहरी स्टेशनों पर 48 घंटों के बाद समय पर मुख्यालय में वापसी सुनिश्चित करने के अपने इरादे की भी पुष्टि की।
बार-बार अभ्यावेदन और मांगों के बावजूद, रेलवे अधिकारी इन वास्तविक चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण एआईएलआरएसए ने 01.06.2024 को दक्षिण रेलवे में अपना आंदोलन शुरू किया है। लोको रनिंग स्टाफ द्वारा उठाई गई वैध मांगों को संबोधित करने के बजाय, दक्षिण रेलवे ने एआईएलआरएसए सदस्यों के खिलाफ निलंबन, स्थानांतरण और जुर्माना मेमो जारी करने जैसे प्रतिशोधात्मक उपायों का सहारा लिया है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। यह दुखद है कि कई लोकोमोटिव पायलटों को या तो निलंबित कर दिया गया है या प्रशासनिक स्थानांतरण के अधीन किया गया है, साथ ही 1 जून, 2024 से लगभग पांच सौ आरोप पत्र जारी किए गए हैं। ये दंडात्मक कार्रवाइयां न केवल कर्मचारियों को हतोत्साहित करती हैं बल्कि कार्यभार और परिचालन दक्षता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
यदि लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ की शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे अधिकारियों की ओर से उपचारात्मक कार्रवाई के बिना यह गतिरोध जारी रहता है, तो यह स्टाफ और प्रशासन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को और खराब कर देगा, अंततः यात्री और माल गाड़ियों के संचालन को खतरे में डाल देगा, जिससे जनता और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस प्रकार, इस स्थिति की गंभीरता के कारण आपके तत्काल और दृढ़ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे में, हम आपसे ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि आप रेलवे अधिकारियों को लोको रनिंग स्टाफ के साथ तत्काल रचनात्मक बातचीत करने, उनकी वैध मांगों को संबोधित करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए प्रयास करने का निर्देश दें। इसके अतिरिक्त, विश्वास बहाल करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, विरोध करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, स्थानांतरण और मेमो जारी करने सहित सभी दंडात्मक उपायों को बंद करना अनिवार्य है। हमारे रेलवे परिचालन की सुरक्षा, दक्षता और सामंजस्य हमारे लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ की भलाई पर गहराई से निर्भर है।
इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने के लिए धन्यवाद।
आपके विश्वासी,