डाक विभाग ने NFPE की मान्यता रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार किया

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट

जैसा कि 11 मई 2024 को AIFAP द्वारा रिपोर्ट किया गया था, झारखंड उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में डाक विभाग, भारत सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें डाक कर्मचारियों के बहुसंख्यक मान्यता प्राप्त महासंघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लाइज (NFPE) और इसके संबद्ध संघ, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ (AIPEU) ग्रुप C की मान्यता रद्द कर दी गई थी।

झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन आधारों पर डाक विभाग द्वारा 2020-2021 के किसान आंदोलन का समर्थन करने, CITU को दान देने आदि के लिए 26 अप्रैल 2023 को AIPEU की मान्यता वापस ली गई थी, वे कानून के तहत मान्य नहीं हैं।

लेकिन, डाक विभाग ने 19 अप्रैल 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को हटाने के लिए याचिका दायर की। इस याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने 14 जून 2024 को खारिज कर दिया।

NFPE ने 15 मई 2024 को डाक विभाग के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए याचिका दायर की, क्योंकि उच्च न्यायालय ने NFPE की मान्यता रद्द करने पर रोक लगा दी थी।

तदनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय ने डाक विभाग को 23 अगस्त 2024 को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

यह सब दर्शाता है कि केंद्र सरकार का डाक विभाग झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन आधारों पर NFPE की मान्यता रद्द की गई, वे कानून के तहत वैध नहीं हैं।

केंद्र सरकार का अपना विभाग अपने ही कर्मचारियों के विरोध को कुचलने के लिए देश के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।

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