सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी के सेवानिवृत्त मज़दूरों को न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करें

अलवंदर वेणु माधव, उप महासचिव, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन, हैदराबाद


कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड देश में कोयला उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं। सिंगरेनी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49% है। सिंगरेनी कंपनी में काम करने वाले अधिकारी और मज़दूर एकजुटता के साथ काम करते हैं, जिससे कंपनी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करती है और अच्छा-खासा मुनाफा कमाती है।

भारत सरकार द्वारा लागू “ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972” के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों को कंपनी में उनकी सेवा के सम्मान में 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। यह ग्रेच्युटी भुगतान 30 साल की सेवा के लिए हर साल 15 दिन के हिसाब से है। 30 साल की सेवा करने वालों को हर साल 30 दिन का बेसिक और सूखा भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन सिंगरेनी और कोल इंडिया अपने वेतन संशोधन की कार्यान्वयन तिथि 1-1-2017 से अधिकारियों को 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा का भुगतान कर रहे हैं। जबकि दसवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अनुसार, कोयला खनिकों को 1-7-2016 से पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा हुआ वेतन दिया गया है।

वर्तमान में 11वां वेतन समझौता 1-7-2021 से लागू है। लेकिन ग्रेच्युटी उच्चतम सीमा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 29-3-2018 को लागू की गई थी।

1-1-2017 से 29-3-2018 तक सेवानिवृत्त हुए मज़दूरों के लिए 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा लागू की गई, जिससे सिंगरेनी के लगभग छह हजार मज़दूरों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इन सेवानिवृत्त कोयला खदान मज़दूरों को पिछले छह वर्षों से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विभिन्न अधिकारी, राजनीतिक नेता और मज़दूर यूनियन के नेता विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अधिकारियों और मज़दूरों के लिए कोई अंतर किए बिना 20 लाख रुपये की उच्चतम ग्रेच्युटी सीमा उसी तारीख से लागू की जानी चाहिए।

पिछले मार्च में, कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के एक मज़दूर इम्माडी मोगिली, जिन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम किया था, इन्होने 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा को लागू करने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सहायक श्रम आयुक्त को आवेदन दिया था। जिस पर सहायक श्रम आयुक्त ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा लागू करने और बकाया भुगतान करने का आदेश कर दिया।

सिंगरेनी के सेवानिवृत्त मज़दूर जो 1-1-2017 से 29-3-2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी चंद्रपुर श्रम आयुक्त के आदेश को लागू करने के लिए केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय और अदालतों में आवेदन कर रहे हैं। इसलिए, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी, जो उच्च लाभ कमा रही है, उसको 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी खोने वाले मज़दूरों का बकाया भुगतान करना चाहिए।

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