कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
07.05.2025 को, पवन कुमार, लोको पायलट गुड्स (LPG) को 2026 से 2032 तक छह साल के लिए सभी प्रकार के विशेषाधिकार पास और पीटीओ के निलंबन की अत्यंत कठोर सजा दी गई।
पवन कुमार की मालगाड़ी आगे बढ़ने के लिए मंजूरी के लिए दो घंटे से अधिक समय तक बधवान बारा (BDWA), बिलासपुर डिवीजन, दक्षिण पूर्व रेलवे में लूप लाइन 1 पर इंतजार कर रही थी। न्यू कटनी जंक्शन (NKJ) से BDWA तक की अपनी पूरी यात्रा के दौरान उनका मोबाइल बंद था।
हालाँकि, चूंकि ट्रेन लगभग 2 घंटे के लिए लूप लाइन 1 पर BDWA स्टेशन पर रुकी थी, इसलिए वह फ्रेश होने के लिए स्टेशन गए और अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। स्टेशन से ट्रेन में लौटते समय उन्होंने अपने परिवार को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए फोन किया और उन्हें खाना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह काम लोको इंजन के बाहर से ही किया। उन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया।
26.03.2025 को उन्हें चार्जशीट मिलने पर झटका लगा और “जांच” के बाद उन्हें 2026 से 2032 तक छह साल के लिए सभी प्रकार के विशेषाधिकार पास और पी.टी.ओ. के निलंबन की कठोर सजा दी गई है!!
दंड पत्र नीचे दिया गया है।
यह एक उदाहरण है कि क्या अनुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और भारतीय रेलवे के लोको पायलटों को किन कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अधिकारी बड़ी और छोटी सभी तरह की सज़ा देने में जल्दबाजी करते हैं, जबकि काम की भयानक परिस्थितियों जैसे कि 14 से 16 घंटे या उससे अधिक की ड्यूटी के घंटे, केवल 30 घंटे का साप्ताहिक आराम, लगातार रात की ड्यूटी, अपने मुख्यालय से बाहर लंबे समय तक रहना आदि पर ध्यान देने से इनकार करते हैं।
रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को काम के बोझ से दबे लोको पायलटों को परेशान करने के बजाय इन मुद्दों को ठीक करने की जरूरत है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
न.:आरएम्ओ/बीएसपी/जी/09/डी&ए/2025/PG/309
कार्यालय वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता (परिचालन)
प्रति,
श्री पवन गुप्ता
LPG/SDL
(पी.एफ.न.:39211AB0743)
विषय: लघु दण्ड आरोप पत्र संख्या 1000/- पर दण्ड का अधिरोपण RSO/BSP/G/09/D&A/2025/PG/224 दिनांक 26.03.2025.
आपको दिनांक 26.03.2025 को मामूली दंड चार्जशीट जारी की गई थी, क्योंकि दिनांक 09.02.2025 को लोको नंबर 23946 के CVVRS की रैंडम जाँच के दौरान यह पाया गया कि आप ट्रेन नंबर N80X278, लोको नंबर 23946/23839/WAG5/NKJ के साथ NKJ से SDL तक काम करते समय BDWA स्टेशन पर रुकने पर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। आपने दिनांक 12.04.2025 को चार्जशीट स्वीकार की और दिनांक 19.04.2025 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते, आपके द्वारा प्रस्तुत पूरे मामले और स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ चुका हूँ। मैंने आपको दोषी पाया, क्योंकि एक जिम्मेदार LPG से इस प्रकार की लापरवाही की उम्मीद नहीं की जाती है। इसलिए, पूरी तरह से विचार करने के बाद, निम्नलिखित दंड लगाने का निर्णय लिया–
“आपके सभी विशेषाधिकार पास और पी.टी.ओ. 2026 से छह साल के लिए रोक दिए गए हैं (अर्थात 2026 से 2031 तक)”
आप इस नोटिस की प्राप्ति की सूचना दे सकते हैं।
नोट: यदि आपको दण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो आप इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के अन्दर लिखित रूप में DA के माध्यम से ADAM-II/BSP को बता सकते हैं।
मसूद आलम
वरिष्ठ मण्डल अभियंता (परि.)/बिलासपुर
एवं
अनुशासनात्मक प्राधिकारी
वरिष्ठ मण्डल अभियंता (परि.)/बिलासपुर
प्रतिलिपि: वरिष्ठ DPO (Elect-Bills)/BSP के जानकारी एवं उचित कार्यवाही
CCC/SDL के जानकारी एवं उचित कार्यवाही