NFIR ने रेलवे बोर्ड से निजी एजेंसियों को सिग्नल और दूरसंचार रखरखाव की आउटसोर्सिंग को अधिकृत करने वाले अपने परिपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया

नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवेमैन (NFIR) का रेलवे बोर्ड को पत्र

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

N F I R

पंजीकरण सं.: RTU/Nnn/31/2012

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन

3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली – 110055

संबद्ध: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन (INTUC) और

इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF)

सं. NFIR/1V/Coordination Committee/S&T/10              दिनांक: 29/08/2025

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

विषय: S&T रखरखाव गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने-संबंधी।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2023/Sig/17-Sig Equip/Maintenance-Part (1) दिनांक 06/05/2025 जो NFR, EC0R, SWR और WR के महाप्रबंधकों को संबोधित है।

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 06/05/2025 को चार जोनों (NFR, ECOR, SWR & WR) के महाप्रबंधकों को संबोधित पत्र द्वारा जारी निर्देशों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जोन के एक डिवीजन पर “कुछ गैर-महत्वपूर्ण गतिविधियों आदि के निष्पादन से संबंधित S&T रखरखाव गतिविधियों को मजबूत करने के नाम पर” निजी अधिकारियों की आउटसोर्सिंग और तैनाती की प्रक्रिया के माध्यम से एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के विरुद्ध न केवल चारों क्षेत्रीय रेलवे में कार्यरत S&T स्टाफ, बल्कि हमारी संबद्ध यूनियनों के माध्यम से अन्य क्षेत्रीय रेलवे में भी कार्यरत S&T स्टाफ से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में, फेडरेशन रेलवे बोर्ड का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करता है:-

  • S&T विभाग के कर्मचारी विभिन्न उपकरणों की स्थापना और रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं, जो महत्वपूर्ण सुरक्षा गतिविधि के दायरे में आते हैं। इस विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को कठिन प्रकृति के कार्य करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए आधी रात को भी पाई गई खराबी को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है।
  • कार्य की प्रकृति की जटिलता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि उन्नत इंटरलॉकिंग की शुरुआत इस विभाग के कर्मचारियों की प्रमुख जिम्मेदारी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय रेलवे के विभिन्न संस्थानों और IRISET में उच्चतम स्तर का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • रेलवे बोर्ड इस बात पर गौर कर सकता है कि हाल ही में विभिन्न स्थानों पर कई दुर्घटनाएँ हुई हैं जहाँ सुरक्षा के पहलू से समझौता किया गया था। इन दुर्घटनाओं की जाँच के दौरान, सिग्नल/गियर या दोनों की विफलता को भी दुर्घटनाओं का कारण बताया गया है। जाँच रिपोर्टों में ऐसी त्रुटियों को “मानवीय भूल” के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसके लिए S&T कर्मचारियों को दंडित किया गया है।
  • आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली को लागू करने तथा लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग के अलावा कवच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग आदि के अनुप्रयोगों की स्थापना/प्रचालन के उद्देश्य से S&T विभाग के बुनियादी ढांचे में बड़ी संख्या में संशोधन किए जा रहे हैं।

 

  • यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि ऊपर उल्लिखित आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों को सुरक्षित रखरखाव और अल्प सूचना पर समस्या निवारण की आवश्यकता होगी।

 

रेलवे बोर्ड को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि निजी एजेंसी से आने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी, चाहे वे सुपरवाइजर हों या फील्ड इंजीनियर या तकनीशियन, रेलवे द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित और सिस्टम के लिए काम करने वाले SSE/JE//तकनीशियन से अपेक्षित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकते। फेडरेशन (NFIR) का तर्क है कि सामग्री की आपूर्ति, अनुबंध के आधार पर प्रमुख स्टेशनों पर तकनीकी टीमों की तैनाती सहित कुछ गतिविधियों के निष्पादन से संबंधित बोर्ड के पत्र दिनांक 06/05/2025 में दिखाया गया साहसिक प्रयास S&T  विभाग के प्रशिक्षित और योग्य रेलवे जनशक्ति के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं देगा और ऐसा प्रयोग अनुत्पादक होगा। रेलवे बोर्ड का दिनांक 06/05/2025 का प्रस्ताव पूरी निष्पक्षता से विशेष रूप से यात्री और मालगाड़ियों के कुशल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रद्द किए जाने योग्य है।

फेडरेशन (NFIR) यह भी बताना चाहता है कि भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों और S&T विभागों में विभिन्न श्रेणियों में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने से व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, और S&T स्टाफ पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग या ठेका देने से सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा हो सकता है।

इसलिए, NFIR रेलवे बोर्ड (CRB & CEO) से अनुरोध करता है कि वे कृपया हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि भारतीय रेलवे की प्रणालियों की दक्षता के हित में दिनांक 06/05/2025 के निर्देश वापस लिए जाएँ। फेडरेशन यह भी अनुरोध करता है कि मौजूदा रिक्तियों को भरने और मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कृपया मामले में की गई कार्रवाई से फेडरेशन को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(डॉ. एम. राघवैया)

महासचिव

कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि सदस्य (Infra), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित।

एनएफआईआर के क्षेत्रीय यूनियनों के महासचिवों को प्रतिलिपि। मीडिया सेंटर/NFIR।

 

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