ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का बयान
विद्युत (संशोधन) विधेयक किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इससे सार्वजनिक वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी और किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ेंगी, जिससे सस्ती और सर्वव्यापी बिजली की उपलब्धता खतरे में पड़ जाएगी। यह विधेयक लाभ का निजीकरण और हानि का समाजीकरण करने के समान होगा।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 – प्रमुख चिंताएँ
प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2025 किसानों, उपभोक्ताओं, विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों और देश की संघीय संरचना के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है। यह विधेयक मुख्य रूप से विद्युत वितरण के निजीकरण को बढ़ावा देता है, विद्युत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को कमजोर करता है और निर्णय लेने की शक्तियों को केंद्रीकृत करता है।
1. किसानों पर प्रभाव
* अगले पांच वर्षों में क्रौस-सब्सिडी हटाने से कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में भारी वृद्धि होगी।
* सिंचाई के लिए सब्सिडी वाली बिजली प्राप्त करने वाले किसानों को बिजली की अधिक लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे कृषि संकट बढ़ेगा।
* निजी वितरण कंपनियों द्वारा ग्रामीण और कम आय वाले कृषि क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना मुश्किल होगा, जिससे गांवों में बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति प्रभावित होगी।
* बिजली की दरों में वृद्धि से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ सकती है, जिससे अंततः खाद्य पदार्थों की कीमतों पर असर पड़ेगा।
2. घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव
* एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारियों को अनुमति देने से निजी कंपनियां केवल अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही चुनेंगी, जिससे सार्वजनिक वितरण कंपनियों को घाटे में चल रहे उपभोक्ता ही मिलेंगे।
* क्रौस-सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने से घरेलू उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए दर में काफी वृद्धि होगी।
* बिजली सेवा-उन्मुख होने के बजाय बाजार-उन्मुख हो सकती है, जिससे सार्वभौमिक पहुंच बाधित होगी।
* ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता में कमी और आपूर्ति में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।
3. विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों पर प्रभाव
* वितरण के अप्रत्यक्ष निजीकरण से हजारों विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों की नौकरी असुरक्षा में पड़ जाएगी।
*निजीकृत बिजली कंपनियों के अनुभव से पता चलता है कि इससे कर्मचारियों की संख्या में कमी, संविदात्मक रोजगार में बढ़त और सेवा शर्तों में गिरावट आती है।
*लाभदायक उपभोक्ता निजी कंपनियों की ओर रुख करने से सार्वजनिक वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाएगी।
*विद्युत क्षेत्र में संस्थागत ज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता में व्यवस्थित रूप से कमी आएगी।
4. संघीय ढांचे के लिए खतरा
* बिजली संविधान के तहत एक समवर्ती विषय है, लेकिन विधेयक राज्यों की बिजली नीतियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ा देता है।
* राष्ट्रीय विद्युत परिषद नामक नए केंद्रीय निकाय का गठन और नियम बनाने की शक्तियों का विस्तार राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कम कर देगा।
* राज्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शुल्क, सब्सिडी और वितरण नीतियों को निर्धारित करने में लचीलापन खो सकते हैं।
* यह विद्युत क्षेत्र में सहकारी संघवाद से केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर एक बदलाव का संकेत है।
5. कुल मिलाकर जोखिम
* सार्वजनिक वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में गिरावट।
* किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में वृद्धि।
* मुनाफे का निजीकरण और नुकसान का समाजीकरण।
* सस्ती और सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता पर खतरा।
मांग
* विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 को तत्काल वापस लिया जाए।
* किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अंतर-सब्सिडी और सस्ती बिजली की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
* एकाधिक लाइसेंसधारियों के माध्यम से बिजली वितरण का निजीकरण न किया जाए।
* विद्युत प्रशासन में संघीय संरचना और राज्यों की शक्तियों की रक्षा की जाए।
* किसी भी सुधार से पहले बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसानों और उपभोक्ता संगठनों के साथ सार्थक परामर्श किया जाए।
बिजली एक सार्वजनिक सेवा बनी रहनी चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करे।
