AIRTU ने भारतीय रेलवे से ट्रैकमैन की ड्यूटी के दौरान मौत पर बड़ा मुआवजा देने की मांग की

श्री कांथाराजू, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन (AIRTU) द्वारा मंडल प्रबंधक, जबलपुर मंडल, WC रेलवे ज़ोन को पत्र

अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन

संदर्भ संख्या: AIRTU/GS/62
दिनांक: 11.10.2022

2022 रनओवर का मामला: नंबर 12

प्रति,
मंडल रेल प्रबंधक
जबलपुर डिवीजन, डब्ल्यूसीआर जोन

आदरणीय महोदय,

विषय: आपके मंडल के एक ट्रैकमैन, श्री इन्द्रसेन कुशवाहा, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई और तीन अन्य ट्रैक मेंटेनर जो गंभीर रूप से घायल हैं, के संबंध में

संदर्भ:
1. RBE पत्र 104/2019 संख्या E(W)2019/FU-1/6 दिनांक 27/06/2019
2. RBE पत्र 139/2016 संख्या E(W)2016/EG-1/4 दिनांक 25/11/2016
3. श्रम और रोजगार मंत्रालय संख्या 5-37025/01/2018-55-1 दिनांक 16/05/2019
4. RBE पत्र 32/2022 संख्या D-43/43/2020-F(E)111 दिनांक 17/03/2022

श्रीमान,

हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह भारतीय रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है क्योंकि आपके डिवीजन के सतना-मानिकपुर सेक्शन के हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई श्री इंद्रसेन कुशवाहा की बिजली गिरने से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई और तीन अन्य ट्रैक मेंटेनर्स गंभीर रूप से घायल हो गए।

AIRTU, जो भारत का सबसे बड़ा ट्रैक मेंटेनर यूनियन है, भारतीय रेलवे के सभी ट्रैक मेंटेनर यूनियनों और एसोसिएशनों का राष्ट्रीय संघ आपसे अनुरोध करता है कि रेलवे बोर्ड के आदेश RBE पत्र संख्या 104/2019 के अनुसार मृतक के परिवार को मौके पर ही 25000 रुपये प्रदान करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संदर्भ संख्या 2, 7वें सीपीसी के आदेश और RBE पत्र संख्या 139/2016 के अनुसार मृतक के परिवार को 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। RBE पत्र संख्या 2017/Transt.cell/CIVIL/03 दिनांक 05/02/2018 के अनुसार एक सुरक्षा वर्दी और टूलकिट प्रदान किया जाना चाहिए, जो अभी तक सभी को नहीं दिया गया है। RBE पत्र संख्या 205/सीई-11/टीके/14 दिनांक 06/11/2018 और RBE पत्र संख्या 2015/सीई-11/टीके/14 दिनांक 14/03/2022 के अनुसार रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया कि “कार्यस्थल की सुरक्षा सावधानियाँ” सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपके मंडल में इस नियम को पूरी तरह से लागू करने में विफलता के कारण हमारे रेलवे जवान की मौत हुई है। देश के युद्ध में एक रेलवे ट्रैक जवान (ट्रैकमैन) की मौत हो गई है, इसे देखते हुए, हम आपसे मृतक के परिवार को न्यूनतम 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। संदर्भ संख्या 3 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को मृतक के परिवार को रोजगार मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर पेंशन उपलब्ध कराने की सूचना दी है। संदर्भ संख्या 4, आरबीई पत्र संख्या 32 के अनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कर्मचारी की सेवा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मृतक के परिवार को पेंशन प्रदान करें।

उपरोक्त रेलवे बोर्ड के पत्रों के आधार पर हमारा संगठन आपके समक्ष निम्नलिखित मांगें रख रहा है:

  1. मृतक के परिवार को 25000 रुपए मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं
  2. मृतक के शरीर को सभी राजकीय सम्मानों से सम्मानित करके भारतीय ध्वज के साथ लपेटा जाएं
  3. मृतक के परिवार को न्यूनतम 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करें
  4. मृतक के परिवार को रेलवे की नौकरी प्रदान करें
  5. मृतक के परिवार को पेंशन प्रदान करें

इस दुखद मामले में AIRTU आपसे अनुरोध करता है कि कृपया मृतक के परिवार के साथ न्याय करें और हमारी मांगों को तुरंत पूरा करें।

आपको धन्यवाद,

जय हिंद, जय ट्रैकमैन

आपका विश्वासी,
कांथाराजू ए.वी.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव, AIRTU

कॉपी:
1. महाप्रबंधक – WCR रेलवे
2. प्रधान मुख्य अभियंता – WCR जोन
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, नई दिल्ली
7. भारतीय रेल राज्य मंत्री, नई दिल्ली
8. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (और सीईओ), नई दिल्ली
9. इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य, रेलवे बोर्ड
10. महासचिव, AIRTU/WCR
11. AIRTU से संबद्ध यूनियनों के अखिल भारतीय महासचिव



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