राजस्थान बिजली कर्मचारियों के संघर्ष से कोरोना से मृत्यु का मुआवजा और दुर्घटना बीमा बढ़ा

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ का संदेश

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से राज्य सरकार एवं ऊर्जा सचिव महोदय को दिये गये पत्र पर निम्न कार्यवाही करते हुए आदेश प्रसारित किए गए हैं

1. नौकरी करते हुए कोरोना से मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख का मुआवज़ा देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया हैं जो यह तय करेगी कि कर्मचारी कि मृत्यु कोरोना से ही हुई थी या नहीं तत्पश्चात् उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवज़ा दिया जाएगा

2. दुर्घटना बीमा अब तक विद्युत कर्मचारियों को केवल 2 लाख दिया जा रहा था जिसे अब राज्य कर्मचारियों कि भाँति न्यूनतम 5 लाख कर दिया गया हैं। पूर्व में 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को चिरंजीवी योजना में सम्मिलित कर दुर्घटना बीमा देने के आदेश जारी हो चुके हैं अब 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी न्यूनतम 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा RGHS के तहत दिया जाएगा।

सभी साथियों का संगठन पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।

संगठन लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है। जल्द ही OPS, इंसेंटिव, पद सृजित करवाने, पदनाम परिवर्तन, इंटर डिस्कोम सहित सभी मांगो के लिये संघर्ष कर निस्तारण करवाया जाएगा।

जैसा संगठन ने आपको आश्वस्त किया था वैसा ही आदेश जारी करवाया गया है, आगे भी प्रयास जारी रखकर माँगे पूरी करवाई जाएगी।

सभी साथी संगठन को मज़बूत बनाए एवं संगठन के सदस्य बने ताकि सभी मुख्य माँगो को लेकर जल्द बड़ा आन्दोलनकर सफल बना सके।

धन्यवाद

RVKS जिंदाबाद!

सीताराम गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष
अमित मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री
राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ

 

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