कॉर्पोरेट बैंक ऋण बकाएदारों की रक्षा न करें; बकाएदारों के नाम और बट्टे खाते में डाली गई राशि प्रकाशित करें – सीपीआई

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय सचिवालय का वक्तव्य


(अंग्रेजी वक्तव्य का हिंदी अनुवाद)

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डी राजा
महासचिव

नई दिल्ली,
16 दिसंबर, 2022

प्रकाशन के पक्ष में

कॉर्पोरेट बैंक ऋण बकाएदारों की रक्षा न करें
बट्टे खाते में डाले गए कर्ज का सिर्फ 13 फीसदी ही वसूल हो पाता है
सरकार को लोगों के साथ छलावा नहीं करना चाहिए
बकाएदारों के नाम और बट्टे खाते में डाली गई राशि प्रकाशित करें

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवालय ने आज (16 दिसंबर, 2022 को) निम्नलिखित बयान जारी किया:

यह गंभीर चिंता का विषय है कि बैंकों में बुरे कर्ज /गैर-निष्पादित संपत्ति की राशि बढ़ रही है और उतनी ही परेशान करने वाली बात है बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में बुरे कर्ज लोन को बट्टे खाते में डालना, जो बैंकों से कर्ज लेते हैं और चुकाते नहीं हैं।

कुछ दिन पहले, संसद में एक लिखित जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूचित किया है कि 2019 से 2022 तक पिछले चार वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने रु. 8,48,186 करोड़ को खाते बट्टे खाते में डाल दिए हैं।

इस प्रश्न पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि वास्तव में बट्टे खाते में नहीं डाली गयी है और इसकी वसूली की जाएगी।

एक अन्य जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने जानकारी दी है कि 2018 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों में बैंकों ने रु. 10,09,510 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए हैं। श्री कराड ने आगे बताया कि इन ऋणों में से केवल रु. 1,32,036 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध, वास्तव में केवल 13% की वसूली की गई है और बैंकों ने शेष 87% अर्थात रु. 8,77,474 करोड़ खो दिया है। फिर भी निर्मला सीतारमण ने संसद को सूचित किया है कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली की जा रही है। यह केवल हमारे देश के लोगों को धोखा देना है।

वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि जिन कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं, उनके नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45ई अधिनियम, 1934 के तहत गोपनीयता है। कोई भी इस सरकार को उस प्रावधान में संशोधन करने से नहीं रोक रहा है ताकि उन उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा किया जा सके जो बैंकों से ऋण लेते हैं और ऋणों का भुगतान न करके बैंकों को धोखा देते हैं और अंततः इन भारी ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हम मांग करते हैं कि इस संबंध में आरबीआई अधिनियम में उचित संशोधन किया जाए और सरकार बट्टे खाते में डाले गए लाभार्थियों के नाम प्रकाशित करे।

रॉयकुट्टी
कार्यालय सचिव

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