केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों ने बिजली संशोधन विधेयक का विरोध किया

केईसी के संवाददाता की रिपोर्ट

 

केरल राज्य विधानसभा ने 5 अगस्त 2021 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से विद्युत संशोधन विधेयक, 2021 को वापस लेने का आग्रह किया गया। संकल्प के प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनविरोधी बताया। उनके पत्र की प्रति संलग्न है।

केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं:-

  • प्रस्तावित संशोधन में एक प्रमुख खंड बिजली वितरण क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस की गैर-आवश्यकता है। इससे राज्य सरकार या विद्युत नियामक आयोग का निजी कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में मुफ्त प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी।
  • इन निजी कंपनियों पर नई बिजली लाइन डालने सहित किसी भी चीज में निवेश करने की बाध्यता नहीं है। वे मौजूदा पारेषण लाइनों  के द्वारा बिजली ले जाने और बेचने के लिए अधिकृत होंगे। चूंकि ऐसे निजी खिलाड़ियों को परिसंपत्ति निर्माण और बिजली उत्पादन में निवेश किए बिना आने की अनुमति है, इसलिए मुनाफे में गिरावट आने पर उनके लिए परिचालन बंद करना आसान होगा। इसलिए, संशोधन से बिजली वितरण क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। संशोधन के बाद भी नई लाइनों के निर्माण और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सार्वजनिक संस्थानों की होगी।
  • संशोधन इन निजी कंपनियों के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को केंद्रित करने और राज्य संस्थानों से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे उच्च भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को अपने पास खींचने का अवसर पैदा करेगा। नतीजतन, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने का बोझ उठाना सार्वजनिक संस्थानों पर छोड़कर, निजी क्षेत्र आकर्षक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। जब निजी कंपनियों को लाभ का प्रवाह होता है और सार्वजनिक संस्थानों पर कर्ज बढ़ता है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र को विनाश की ओर ले जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः गरीबों को बिजली से वंचित कर दिया जाएगा।
  • संशोधन ने निजी वितरकों पर सभी को बिजली उपलब्ध कराने की बुनियादी बाध्यता भी नहीं थोपी है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का प्रधान मंत्री को पत्र का अनुवाद

ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

सं.32- सीएम/2021

7 अगस्त 2021

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

मैं यह पत्र संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के केंद्र सरकार के नए कदम के खिलाफ अपना पुनः विरोध दर्ज कराने के लिए लिख रही हूँ। इसे पिछले साल पेश करने का प्रस्ताव था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मसौदा कानून के जन-विरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था, और कम से कम मैं ने 12 जून, 2020 को आपको लिखे एक पत्र में बिल के सभी मुख्य नुकसानों का विवरण दिया था।

तब विधेयक पेश नहीं किया गया था, और मुझे विश्वास था कि अब ऐसे संवेदनशील विषय पर सहमति से विचार करने के लिए हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शुरू किया जाएगा। अब, मैं यह सुनकर स्तब्ध हूँ कि विधेयक हमारी आपत्तियों पर बिना किसी विचार के वापस लाया रहा है, और वास्तव में इस बार कुछ गंभीर जन-विरोधी विशेषताओं के साथ।

इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली एक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब ‘बिजली’ भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीरता से पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद रहे हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।

अपने तर्कों को संक्षेप में कहने के लिए जैसा कि मैं ने पिछले साल अपने पहले पत्र में बताया था, मैं बिजली क्षेत्र में राज्य की प्रमुख भूमिका को अनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने के खिलाफ तर्क देती हूं। इस तरह के अबन्धन दृष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित बिजली वितरण खिलाड़ियों का संकेंद्रण होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉमों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमान ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम बीमार और बीमार हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए मजबूर होंगे जहां कोई कॉर्पोरेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं को चेरी-पिकिंग चयन करने के लिए की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।

बिल का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बहुवितरणकर्त्ताओं का विकल्प प्रदान करना है, जबकि वास्तव में बिल अंततः टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से नए सेवा प्रदाताओं द्वारा मुनाफाखोरी में तब्दील हो जाएगा  और बढ़े हुए टैरिफ के कारण समाज के हर क्षेत्र को नुकसान होगा।

मैं पूरे राज्य बिजली ग्रिड (स्थानीय सबस्टेशन से सही) को राष्ट्रीय ग्रिड का एक उपांग बनाने के लिए केन्द्रमुखी डिजाइन से भी निराश हूँ। विद्युत अधिनियम 2003 ने बिजली क्षेत्र के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया था, जबकि प्रस्तावित संशोधन उस संघीय वास्तुकला की जड़ पर हमला करता है।

राज्य सार्वजनिक निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉर्पोरेट निकायों की भूमिका में अनियंत्रित वृद्धि, और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती, यह सब एक भयावह डिजाइन का संकेत देते हैं, जिससे राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और बड़े पैमाने पर आम लोगों की कीमत पर क्रोनी पूंजीवाद को पोषण मिलेगा। ।

राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कमजोर करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कानून को लाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी वार्ता जल्द से जल्द शुरू की जाए।

सस्नेह,

सादर,

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