IRS&TMU यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के काम के घंटे और आराम की अवधि के नियमों के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करता है

श्री आलोक चंद्र प्रकाश, महासचिव, इंडियन रेलवे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन मेंटनेंस यूनियन (IRS&TMU) का पत्र


प्रति,
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार
नयी दिल्ली।

विषयः भारतीय रेलवे के अराजपत्रित ग्रुप सी सिगनल स्टाफ के लिए मानदंड/मानदंडों का कार्यान्वयन और HOER 2005।

संदर्भ:-
i) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या: ई (एमपीपी) 2021/1/16 दिनांक: 28.12.2022। (आरबीई संख्या 170/2022)
ii) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या: ई (एलएल) 2001/एचईआर/9 दिनांक: 09.08.2005। (आरबीई सं. 131/2005) (भारत का राजपत्र: असाधारण/भाग II-अनुभाग 3 उपखंड (i) सं. 162 दिनांक: 30 मार्च, 2007)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, हम S&T कर्मचारियों के प्रतिनिधि, यह बताना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे में हाल की घटनाओं ने सिग्नलिंग प्रणाली के महत्व के बारे में अधिक समझने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह भारतीय रेलवे के सुरक्षित संचालन के साथ-साथ यात्रियों और माल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम विनम्रतापूर्वक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: ई एमपीपी)2021/1/16 दिनांक: 28.12.2022 (आरबीई संख्या 170/2022) के अनुसार भारतीय रेलवे के गैर-राजपत्रित ग्रुप सी सिग्नलिंग स्टाफ के लिए, यात्रियों और माल ढुलाई की सुरक्षा के लिए और रेल सेवक (काम के घंटे और आराम की अवधि) नियमों रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: ई (एलएल) 2001/एचईआर/9 दिनांक: 09.08.2005 के अनुसार। (आरबीई सं. 131/2005) (भारत का राजपत्र: असाधारण/भाग II-अनुभाग 3 उपखंड (i) सं. 162 दिनांक: 30 मार्च 2007) के उल्लंघन को रोकने के लिए पूरे भारतीय रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग में तुरंत मानदंड लागू करने का आग्रह करते हैं।

आपका धन्यवाद श्रीमान।

सादर
आलोक चंद्र प्रकाश
महासचिव
भारतीय रेलवे एस एंड टी अनुरक्षक संघ
नडियाद।
पंजीकरण संख्या: जी-6604

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