ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए) द्वारा रेलवे बोर्ड के चेयरमेन और सीईओ को पत्र ।
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन
ALL INDIA STATION MASTERS’ ASSOCIATION
New Delhi
Reg. No. NDD/09
तारीख-04/03/2024
प्रति,
श्रीमती जया वर्मा
अध्यक्ष एवं सीईओ
रेलवे बोर्ड
रेल भवन
नई दिल्ली
आदरणीय महोदया,
विषय: आरएस (डी एंड ए) नियम के 14 (ii) को गैरकानूनी तरीके से लागू करने के संबंध में।
संदर्भ: कठुआ से पीटीकेसी की ओर जाने वाली डीएमटी लोड 53 बोबीएन की गिट्टी ट्रेन को 25.02.2024 को यूसीबी पर रोका जा सकता है।
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए) द्वारा यह देखा गया है कि उत्तर रेलवे के कठुआ स्टेशन / एफजेडआर में स्थिर सामग्री ट्रेन मामले के उपरोक्त संदर्भ रोल डाउन में, सीनियर डीओएम / एफजेडआर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियम 14 (ii) आरएस (डी एंड ए) नियम के तहत सजा दी गई है।
सीनियर डीओएम/एफजेडआर ने गलत तरीके से कहा है कि तनावपूर्ण माहौल में जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है और जांच को गुमराह करने के लिए इस घटना के साक्ष्य/रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने मनमाने ढंग से कहा कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने आरएस (डी एंड ए) नियम, 1968 के नियम 14 (II) के तहत सेवा से निष्कासन का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
इस एसोसिएशन को तनावपूर्ण माहौल का कोई निशान नहीं मिला और इस घटना के साक्ष्य/रिकॉर्ड में जांच को गुमराह करने के लिए हेराफेरी की जा सकती है, जैसा कि सीनियर डीओएम/एफजेडआर द्वारा दर्ज किया है लेकिन इसे सत्य के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
और इस एसोसिएशन की राय है कि सीनियर डीओएम/एफ2आर द्वारा नियम 14(ii) के तहत स्टेशन मास्टर के खिलाफ यह दंडात्मक कार्रवाई अनुचित, गैरकानूनी और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (डी एंड ए) 8 एस आरजी 6-72 दिनांक 06.10. 1988 के खिलाफ है जिसमें रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14(ii) के तहत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया परिभाषित की गई है।
रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 का नियम 14(ii), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) में निहित प्रावधानों से निकलता है, उन स्थितियों में दंड लगाने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट है।
यह सर्वविदित है कि अनुच्छेद 309, 310 दोनों भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन हैं। और सभी सरकारी (रेलवे सहित) कर्मचारियों को जब अनुच्छेद 309 के सेवा समझौते के तहत बर्खास्तगी, हटाने या निचले स्तर पर कटौती के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 311 (2) की आवश्यकताओं का पालन करना होता है। केवल प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर, आरएस (डी एंड ए) नियम 1968 के 14 (ii) के तहत सजा देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311 के खिलाफ है और उक्त अनुच्छेदों की अवहेलना है।
इस एसोसिएशन ने 01.03.2024 को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करते हुए, स्टेशन मास्टर, यातायात सहायक, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के खिलाफ अपनी भूमिका समझाने का अवसर दिये बिना आरएस (डी एंड ए) नियम के 14 (ii) के कथित गैरकानूनी उपयोग के विरोध में राष्ट्रीय स्तर और विशेष रूप से एफजेडआर डिवीजन और एनआर जोन में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। हम इन अवैध दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल रद्द करने और न्याय प्रदान करने की मांग करते हैं।
धन्यवाद,
आपका विश्वासी
धर्मवीर सिंह अरोड़ा
प्रधान सचिव
मोब-9892398639