आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त, कोची को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन
पंजी. सं. 17903 मुख्यालय, अद्रा जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) पिन -723121
केंद्रीय कार्यालय: एआईएलआरएसए भवन, मकान संख्या 333, भूर भरत नगर, गाजियाबाद- 201001
टेली: 0120-2740025
राम शरण
केंद्रीय अध्यक्ष
नई दिल्ली
के.सी.जेम्स,
महासचिव
एर्नाकुलम, केरल
सेवा में,
मुख्य श्रम आयुक्त,
कोच्चि.
आदरणीय महोदय,
हम आपके सम्मानीय कार्यालय के समक्ष आवधिक आराम के अलावा दैनिक आराम से वंचित करने के संबंधित मुद्दे का सार प्रस्तुत करना चाहते हैं।
रेलवे के विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों का साप्ताहिक/आवधिक आराम।
ड्यूटी/आराम रोस्टर:-
सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक।
साप्ताहिक अवकाश:-
शुक्रवार को शाम 5.30 बजे से, शनिवार – छुट्टी, रविवार – छुट्टी, सोमवार को सुबह 9.30 बजे ड्यूटी फिर से शुरू । ब्रेक ऑफ ड्यूटी से साप्ताहिक आराम के कुल घंटे 64 घंटे हैं।
प्रशासनिक कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय:-
सोमवार से शनिवार तक सुबह 8.00 बजे से शाम 4 बजे तक।
साप्ताहिक आराम:- शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 8 बजे तक। शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 8 बजे ड्यूटी फिर से शुरू करने तक ब्रेक ऑफ ड्यूटी से साप्ताहिक आराम के कुल घंटे। ब्रेक ऑफ ड्यूटी से साप्ताहिक आराम के कुल घंटे 40 घंटे हैं।
फील्ड में काम करने वाले अन्य श्रमिकों के लिए स्वीकृत शिफ्ट रोस्टर।
पहला दिन – दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे के बीच।
दूसरा दिन – सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच।
दूसरा और तीसरा दिन – रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच।
सप्ताह में 6 दिनों के अंतराल में ऐसे ड्यूटी घंटों की दो अवधि होती है। 6वें दिन की समाप्ति पर साप्ताहिक विश्राम की अनुमति होती है।
छठे दिन ब्रेक ऑफ-सुबह 6 बजे। सातवें दिन अवकाश, 8वें दिन दोपहर 2 बजे फिर से ड्यूटी शुरू।
छठे दिन ब्रेक ऑफ ड्यूटी से साप्ताहिक विश्राम और 8वें दिन दोपहर 2 बजे फिर से ड्यूटी शुरू। ब्रेक ऑफ ड्यूटी से साप्ताहिक विश्राम के कुल घंटे 54 घंटे होते हैं।
फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दूसरा स्वीकृत रोस्टर।
पहला दिन- दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक।
दूसरा दिन- सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक।
दूसरा और तीसरा दिन- रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक।
सप्ताह में 6 दिनों के अंतराल में ऐसी ड्यूटी के दो अवधि होती है।
साप्ताहिक विश्राम।
छठे दिन ब्रेक ऑफ ड्यूटी सुबह 7 बजे।
सातवां दिन- अवकाश।
आठ दिन फिर से ड्यूटी दोपहर 1 बजे।
ब्रेक ऑफ ड्यूटी से फिर से ड्यूटी शुरू करने तक कुल साप्ताहिक विश्राम 54 घंटे होता है।
रनिंग स्टाफ का आवधिक/साप्ताहिक विश्राम।
रनिंग स्टाफ में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट होते हैं जो यात्री और मालगाड़ियों में काम करते हैं। यात्री ट्रेनों का प्रस्थान और आगमन का समय निर्धारित होता है। इसलिए निश्चित रोस्टर तैयार किए गए थे। किसी विशेष डिपो में ऐसी यात्री ट्रेनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, एक रोस्टर, जिसे आमतौर पर क्रू लिंक कहा जाता है, लागू होता है।
जब चालक दल अपने मुख्यालय के अलावा अन्य जगह ड्यूटी से ब्रेक लेते हैं, तो उन्हें अधिकतम 8 घंटे का छोटा आराम दिया जाता है। जब वे 2 से 3 दिनों के दौरे के बाद अपने मुख्यालय में ड्यूटी से ब्रेक लेते हैं, तो उन्हें 16 घंटे का आराम दिया जाता है, जिसे हेड क्वार्टर/ट्रिप रेस्ट कहा जाता है। यह कुल मिलाकर 16 घंटे एक महीने में केवल 12 से 15 दिनों के लिए अर्जित होते हैं, बाकी दिनों में वे अपने मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर ड्यूटी से ब्रेक लेंगे।
इस प्रकार, अन्य कर्मचारियों के विपरीत, जिन्हें सभी दिनों में 16 घंटे का आराम मिलता है रनिंग स्टाफ को इस तरह के दैनिक आराम से वंचित रखा जाता है, महीने में लगभग 15 दिन उन्हें रोजाना केवल 8 घंटे का आराम मिलता है। ऐसे क्रू मेंबर जिन्हें पैसेंजर ट्रेन के लिए क्रू लिंक में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें 6, 7 या 10 दिन काम करने के बाद, ब्रेक ऑफ से लेकर फिर से ड्यूटी पर आने तक 30 घंटे के पैमाने पर साप्ताहिक/आवधिक आराम की अनुमति दी जाती है। हालांकि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत बनाए गए रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 (HWRPR 2005) में ड्यूटी के बाद 16 घंटे की यात्रा/दैनिक आराम के अलावा सप्ताह में 30 घंटे का आवधिक आराम निर्धारित किया गया है। इसके बजाय, रेलवे प्रशासन 30 घंटे का आराम देता है, जबकि नियम 16 घंटे का दैनिक आराम और 30 घंटे का आवधिक आराम निर्धारित करते हैं।
मालगाड़ियों में काम करने वाले चालक दल के मामले में कोई निश्चित रोस्टर नहीं बनाया गया है, क्योंकि मालगाड़ियां अनिर्धारित समय पर रवाना होती हैं या आती हैं। मालगाड़ियों में काम करने के लिए तैनात लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों को 6, 7 या 10 दिनों के अंतराल के बाद 30 घंटे के पैमाने पर मुख्यालय से छुट्टी मिलने पर साप्ताहिक/आवधिक आराम की अनुमति दी जाती है। हालांकि वे 16 घंटे की ट्रिप/दैनिक आराम और 30 घंटे की आवधिक आराम के लिए पात्र हैं। इस मामले में भी 16 घंटे की ट्रिप/दैनिक आराम के साथ 30 घंटे की साप्ताहिक/आवधिक आराम की अनुमति देने के बजाय, जो 46 घंटे होते हैं, केवल 30 घंटे की अनुमति दी गई थी। जब आवधिक/साप्ताहिक आराम की अनुमति दी जाती है, तो रेलवे रनिंग स्टाफ को 16 घंटे की ट्रिप/दैनिक आराम से वंचित करता है।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन क्रू को साप्ताहिक ट्रेनों (अर्थात वे ट्रेनें जो सप्ताह के कुछ दिनों में चलती हैं) में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें दैनिक/ट्रिप आराम के साथ-साथ 30 घंटे का आवधिक आराम दिया जाता है, जब आवधिक/साप्ताहिक आराम देय हो जाता है। चालक दल के मामले में जो विशेष रूप से स्टेशन और माल/कोचिंग यार्ड पर शंटिंग ड्यूटी पर काम कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह में 54 घंटे आराम की अनुमति है, जिसमें 16 घंटे की ट्रिप/दैनिक आराम और 30 घंटे का आवधिक आराम शामिल है।
इस प्रकार लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के एक वर्ग के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
इस मुद्दे को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बैंगलोर को भेजा गया और आरएलसी ने दोनों पक्षों – श्रमिकों और प्रबंधन – को सुना, आरएलसी ©, बैंगलोर ने 22 अक्टूबर 2001 के आदेश संख्या 95 (1) / 2000 – बी 2 के माध्यम से निर्णय लिया।
आरएलसी ने कहा कि “मुझे लगता है कि आवधिक आराम और हेड क्वार्टर आराम पूरी तरह से दो अलग-अलग अर्थ हैं। मैं आवधिक आराम से सामान्य हेड क्वार्टर आराम को बाहर रखने के मामले से पूरी तरह असहमत हूं”। आरएलसी ©, बैंगलोर के आदेश को कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी संख्या 66707/2010 दिनांक 13.04.2012 के माध्यम से बरकरार रखा था।
कई वर्षों के बाद भी रेलवे प्रबंधन समय-समय पर विश्राम देते हुए 16 घंटे का हेड क्वार्टर/ट्रिप विश्राम देने से इनकार कर रहा है।
यह आपकी जानकारी के लिए है।
आपका विश्वासी,
के सी जेम्स, महासचिव,
AILRSA
एर्नाकुलम,
10.06.2024