महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (MSBEF) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने “1 जुलाई, 2024 को लागू हुए कठोर आपराधिक कानून और सामान्य रूप से जन आंदोलन और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग आंदोलन पर इसके प्रभाव” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
यह सेमिनार 16 जुलाई 2024 को मुंबई सीएसटी में आयोजित किया गया था। इसमें मुंबई के ट्रेड यूनियन आंदोलन के लगभग सौ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
चर्चा की शुरुआत के लिए मुख्य भाषण ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (एआईएफएपी) के संयोजक और कामगार एकता कमिटी (केईसी) के सचिव डॉ. ए. मैथ्यू ने दिया। हम सबसे पहले उनके भाषण की मुख्य बातें पेश कर रहे हैं।
दिसंबर 2023 को, संसद ने ब्रिटिश युग के औपनिवेशिक कानूनों, आईपीसी (भारतीय दंड संहिता), सीआरपीसी (भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रमशः की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य संहिता (बीएसएस) को पारित किया। इन कानूनों को पारित करते समय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दावा किया कि नए कानून लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि पुराने ब्रिटिश काल के कानून लोगों को दंडित करने के लिए थे।
डॉ. मैथ्यू ने बताया कि यह सच है कि पुराने कानूनों का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए किया जाता था, लेकिन यह भी सच है कि 1947 में आजादी के बाद, नए शासकों, भारत के बड़े पूंजीपतियों ने इन्हीं कानूनों को बनाए रखना चुना ताकि भारतीय लोगों की भूमि और श्रम का शोषण करना जारी रह सके। जो लोग इस शोषण का विरोध करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। आज भारतीय जेलों में 5 लाख कैदी हैं, जिनमें से 70% पर मुकदमा चलाया जाना बाकी है!
हालाँकि सरकार ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में पारित नए कानून लोगों की रक्षा के लिए थे, लेकिन वास्तव में ये नए कानून पुलिस को लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए और भी अधिक अधिकार देते हैं।
उदाहरण के लिए, बीएनएस में, “देशद्रोह” शब्द हटा दिया गया है। परंतु, यही उद्देश्य इसकी धारा 152 द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि “विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त” किसी भी व्यक्ति को वर्षों तक कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठे लोगों के पास उन लोगों को गिरफ्तार करने की व्यापक गुंजाइश है जो सत्ता में मौजूद सरकार के विपरीत विचार व्यक्त करते हैं। बीएनएस की धारा 113 एक आतंकवादी की इतनी व्यापक परिभाषा देता है कि यह सरकार के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे विशेष कानूनों का उपयोग किए बिना इसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला तैयार करना संभव बनाता है।
बीएनएसएस में 531 अनुभाग हैं, जिनमें से 350 बिल्कुल पुराने सीआरपीसी के समान हैं। अन्य धाराओं में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें से कई बदलाव पुलिस की शक्तियों को मजबूत करने के लिए हैं, न कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। यह अनुपस्थिति में परीक्षण और सज़ा देने में भी सक्षम बनाता है।
बीएसएस केवल पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित करता है। एकमात्र बड़ा परिवर्तन ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उपयोग है। यह सत्ता में बैठे लोगों को छेड़छाड़ किए गए ईमेल और डीपफेक वीडियो का उपयोग करके झूठे आरोप लगाने की अनुमति देता है।
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कानून सभी लोगों के संघर्षों को दबाने के लिए हैं। जब बड़े कॉरपोरेट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 15 लाख करोड़ रुपये का चूना लगाते हैं, तो क्या वे विध्वंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? यह स्पष्ट है कि ये कानून उन बड़े कॉरपोरेट्स पर लागू नहीं होते हैं जो मौजूदा कानूनों की परवाह किए बिना लोगों की भूमि और श्रम को लूटते और शोषण करते हैं।
महाराष्ट्र विधान सभा ने “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024” पेश किया है जिसमें यूएपीए से भी अधिक कठोर प्रावधान हैं।
हम एक ऐसा भारत देखते हैं जहां 1% आबादी के पास 70% से अधिक राष्ट्रीय संपत्ति है। बड़े पूंजीपति इस संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने अगले 23 वर्षों के लिए अमृत काल नामक एजेंडा तय किया है। वे वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सस्ते श्रम की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने 4 श्रम संहिताएं पारित कीं, जिसके माध्यम से श्रमिकों के लिए सभी मौजूदा सुरक्षा समाप्त कर दी गई हैं। अत्यधिक शोषणकारी परिस्थितियों में भी श्रमिकों को अनुबंध पर काम पर रखा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है और मौजूदा काम को निजी ठेकेदारों और कंपनियों को आउटसोर्स किया जा रहा है।
यह स्पष्ट है कि मेहनतकश लोग इन दमनकारी स्थितियों का विरोध करेंगे और इसीलिए उन्हें विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने के लिए और अधिक काले कानूनों की आवश्यकता है।
अंत में डॉ. मैथ्यू ने कहा कि हमें एक नए भारत की आवश्यकता है जहां अर्थव्यवस्था अल्पसंख्यकों की संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्यक कामकाजी लोगों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए उन्मुख हो। उन्होंने बैंक, रेलवे, बिजली आदि सभी क्षेत्रों के सभी ट्रेड यूनियनों से एकजुट होने और संयुक्त रूप से इन काले कानूनों का विरोध करने का आह्वान किया।
इस मुख्य भाषण के बाद, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं द्वारा कई हस्तक्षेप किये गये।
महाराष्ट्र राज्य बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड देवीदास तुलजापुरकर ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र को निजी पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। उनकी मदद के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। नए कानून एकतरफा पारित किए गए और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया।
एचएमएस के कॉमरेड सुधाकर अप्पाराज ने कहा कि श्रमिकों को अब आतंकवादियों की तरह माना जाएगा। ये कानून यूनियनों को अपनी मांगें उठाने से रोकेंगे और यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए हैं और डिजिटल साक्ष्य की अनुमति दी गई है। जमानत का प्रावधान हटा दिया गया है। एफआईआर दर्ज करना मुश्किल होगा और पुलिस स्टेशन में हिरासत 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
सीटू के कॉमरेड आर्मैटी ने कहा कि ये कानून 2023 में बिना चर्चा के पारित किए गए थे। उनका इस्तेमाल हमारी आवाज को दबाने के लिए किया जाना है। उन्होंने कहा कि ऐसी और बैठकों की जरूरत है।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड कृष्णा भोयर ने कहा कि बिजली बिल के खिलाफ यूपी, पांडिचेरी और महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक बड़े आंदोलन के कारण अडानी द्वारा महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी पर कब्ज़ा करने से कुछ हद तक रोका गया। बिजली के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। किसानों ने भी बिजली संशोधन बिल का जमकर विरोध किया है। पंजाब में बड़ा आंदोलन हुआ।
उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर लागू करने का विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ गांवों में आंदोलन हुए और महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बन गया है। अब इन काले कानूनों से पुलिस को अधिक अधिकार मिल गए हैं और सरकार का विरोध करना और भी मुश्किल हो जाएगा।
मुंबई की पूर्व मेयर निर्मला सावंत प्रभावलकर ने कहा कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 जल्दबाजी में पारित किया गया। केवल संदेह के आधार पर लोगों को जेल में डाला जा सकता था। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र के लोग, जो श्रमिक वर्ग के लिए संघर्ष की भूमि रही है और कई स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है, ऐसे काले कानूनों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं।
सभी हस्तक्षेपों के बाद, बैठक के संयोजक, एटक, के कॉमरेड उदय चौधरी ने एक प्रस्ताव रखा कि काले कानूनों के खिलाफ ऐसी बैठकें हर ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। इसे सर्वसम्मति से किया गया।
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