दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच द्वारा भेजा गया ज्ञापन
दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच से
हम, दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच, जैसा कि नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं, 28.08.2024 को नई दिल्ली में आयोजित इस परिचयात्मक बैठक में श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में आपके समक्ष निम्नलिखित जरूरी मुद्दे रख रहे हैं।
1. भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC), एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसकी पिछले 9 वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है (पिछली बार इसकी बैठक 2015 में हुई थी।)
श्रम कानूनों में सभी बदलाव और 29 केंद्रीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम ILC से पारित हुए बिना ही आगे बढ़ा दिया गया। 2019 में ही श्रम संहिता को बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पारित कर दिया गया था। तीन संहिताएँ तब पेश की गईं जब देश कोविड वायरस से जूझ रहा था और मज़दूर सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। इसके अलावा, पूरा विपक्ष दोनों सदनों में बहिष्कार पर था, इसलिए संसद में भी श्रम संहिताओं पर कोई चर्चा नहीं हुई। संहिताओं पर विधेयक को ट्रेजरी बेंच ने प्रस्तावित किया और उन्होंने खुद ही इसे अपना लिया।
- हमारी मांग है कि भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) को तुरंत आयोजित किया जाए।
- श्रम संहिताओं को समाप्त किया जाए तथा सभी संबंधित पक्षों की संतुष्टि के लिए कानूनों में परिवर्तन के लिए ILC में बातचीत शुरू की जाए।
- ट्रेड यूनियनें लंबे समय से ILC सम्मेलनों 87, 98, 189, 199 के अनुसमर्थन की मांग कर रही हैं।
2. कार्यस्थल पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हर दिन कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग मरते हैं या विकलांग हो जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर अनुबंध पर काम करते हैं और परिवार में अकेले कमाने वाले है तथा इनको मुआवज़ा नहीं मिलता और परिवार के लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता हैं। ILO ने 2022 में अपने सम्मेलन के द्वारा ILO के दो कन्वेंशन नंबर 155 और 187 को कार्यस्थल पर अधिकारों के मौलिक सिद्धांतों (FPRW) में शामिल किया है।
- श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कोई भी कानून बनाते समय इन सम्मेलनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- OSH के लिए, निरीक्षण के लिए C-81 को लागू किया जाना चाहिए।
3. खनन, अन्वेषण, उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उपक्रमों ने हमारे देश के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाई है। हमारे देश में सरकारी विभागों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को आम लोगों के लाभ के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन सभी सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण/विनिवेश/बिक्री के लिए निरंतर दबाव समावेशी विकास के लिए हानिकारक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना (NMP) राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को चुनिंदा कॉरपोरेट्स को बेचने का एक और साधन है।
- हम राष्ट्रीय हित में भारतीय रेलवे, सड़क परिवहन, कोयला खदानों और अन्य गैर कोयला खदानों, बंदरगाह और गोदी, रक्षा, बिजली, डाक, दूरसंचार, बैंक और बीमा क्षेत्र आदि के निजीकरण पर तत्काल रोक चाहते हैं।
- NMP योजना को खत्म किया जाए।
4. 41 रक्षा आयुध कारखानों को सात कंपनियों में निगमित कर दिया गया है, जबकि लगभग सभी कार्यबलों ने इस कदम का विरोध किया है और हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार इसे घटाकर तीन निगम करने पर विचार कर रही है। निजी क्षेत्र की संस्थाएँ इससे लाभान्वित होंगी। रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए।
- हमारी मांग आयुध कारखानों के निगमीकरण को वापस लेने की है।
5. न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। हम जीवन निर्वाह मजदूरी की संवैधानिक अवधारणा के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन, 15वीं ILC सिफारिश और राप्टाकोस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की गणना भी लागू नहीं की गई है।
- हमारी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपये हो।
- मूल्य सूचकांक के साथ हर पांच साल में नियमित संशोधन हो।
- 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए।
6. हमारी चिंता का विषय नौकरियों की कमी, स्वीकृत पदों पर भर्ती न करना , बेरोजगारी का खतरा बढ़ना है। आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और अनियमितता के कारण मज़दूर असुरक्षित हो रहे हैं, जिससे उनका अत्यधिक शोषण हो रहा है। निश्चित अवधि का रोजगार भी मज़दूरों के जीवन में अनिश्चितता लाने का एक तरीका है।
- हमारी मांग है कि निश्चित अवधि का रोजगार वापस लिया जाए।
- सरकार को स्वीकृत पदों पर भर्ती शुरू करनी चाहिए और ख़त्म कर दिए गए पदों पर भी दोबारा भर्ती करनी चाहिए।
- अभूतपूर्व बेरोजगारी को दूर करने के लिए नई नौकरियों का सृजन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द नियमित भर्ती शुरू की जाए।
- 8 घंटे का कार्यदिवस ट्रेड यूनियनों द्वारा बड़ी मुश्किल से जीता गया कानून है और ILO कन्वेंशन नंबर 1 इसी के लिए है। इस कानून का उल्लंघन बंद होना चाहिए।
- इसी तरह समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाना चाहिए।
7. मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट में वास्तविक रूप से कमी की जा रही है। इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे यह समाज के गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए पहुंच से बाहर हो जाएगी। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले मज़दूरों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।
8. बुनियादी नागरिक सेवाएं खराब हो रही हैं। मज़दूरों की बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वे अक्सर बीमार पड़ते हैं और अपना कार्यदिवस खो देते हैं।
- मज़दूरों को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों को बढ़ाने की जरूरत है।
- लोगों की न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- इन सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।
9. सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। पेंशन को अधिकार माना जाना चाहिए।
- गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए।
- EPS 95 के तहत आने वालों को न्यूनतम 9000 रुपये दिए जाने चाहिए।
- जो लोग किसी भी योजना के तहत नहीं आते हैं, उन्हें राज्यों और केंद्र के बजट को साझा करके विशेष निधि कोष बनाकर 6000 रुपये प्रति माह दिए जाने चाहिए।
10. GST लागू होते ही बीड़ी और सिगार मज़दूर कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 निरस्त हो गया, जिसकी वजह से 75 लाख बीड़ी मज़दूर सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हो गए और अब न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- इन मज़दूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जोड़ा जाना चाहिए।
11. 71 मिलियन से अधिक निर्माण मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा को भी उनके समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जोड़ा जाना चाहिए। उनके योगदान का भुगतान “भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” में एकत्र उपकर से किया जाना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2020 के अनुसार, BOCW राज्य कल्याण बोर्डों के पास लगभग 38,000 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं।
- इन श्रमिकों के पंजीकरण की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि निर्माण श्रमिकों के लिए लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है।
12. नवीनतम अपडेट के अनुसार, 27.88 करोड़ से अधिक E-श्रम पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। E-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत कवर किया जाना चाहिए। E-श्रम डेटा का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए नीतियां बनाने और श्रमिकों को कम से कम बुनियादी सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा और बीमा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।
- इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से धन की आवश्यकता है।
13. विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के तहत कल्याण कार्यक्रमों में एक करोड़ से अधिक कार्यबल तैनात हैं, लेकिन उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और उन्हें केवल मानदेय दिया जाता है।
- आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन, आशा किरण आदि योजना श्रमिकों को श्रमिक का दर्जा देने और उन्हें ESIC कवरेज देने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करें।
14. गर्मी की लहर, बाढ़, चक्रवात, बेमौसम बारिश आदि सहित चरम जलवायु स्थितियों के कारण होने वाले जोखिमों और नुकसानों की भरपाई करने के लिए एक जलवायु लचीलापन कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इससे परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और आय हानि के कठिन समय के दौरान बहाली के प्रयासों में निवेश करने में सक्षम होंगे।
15. प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है और अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 की समीक्षा की जानी चाहिए, उसे मजबूत किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आव्रजन नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए।
16. शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि के साथ, जरूरत है कि 43वें ILC में सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी सुरक्षित रोजगार योजना की घोषणा की जानी चाहिए।
17. सरकार को घर-आधारित श्रमिकों पर ILO कन्वेंशन की पुष्टि करनी चाहिए और मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। इनमें से लगभग 5 करोड़ लोग पीस रेट मजदूरी पर काम करते हैं।