महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन अडानी को ठाणे, नवी मुंबई, उरण और पनवेल में बिजली बांटने का लाइसेंस देने का विरोध करेगा

कॉम. कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन और राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ, द्वारा जारी प्रेस नोट

(अंग्रेजी प्रेस नोट का हिंदी अनुवाद)

वर्कर्स फेडरेशन अडानी को ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल और उरण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का लाइसेंस देने का विरोध करेगा

वर्तमान में, विभिन्न समाचार पत्र और समाचार चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि अदानी पावर इलेक्ट्रिकल कंपनी ने भांडुप सर्कल में ठाणे, नवी मुंबई, उरण और पनवेल के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए समानांतर लाइसेंस की मांग की है, जहाँ राज्य के स्वामित्व वाली महावितरण कंपनी द्वारा आपूर्ति की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 15.10.2022 के संस्करण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अडानी को उक्त क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समानांतर अनुमति नहीं देने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन की ओर से महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग में आवेदन दिया जाएगा।

अनुभव अच्छा नहीं रहा है। साल 2005 में 26 जुलाई 2005 को हुई भारी बारिश के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। महावितरण कंपनी की बिजली आपूर्ति मुंबई के उपनगरीय इलाके में थी, जहां कंपनी के कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर बाधित बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इसकी दक्षता पूरे बिजली उपभोक्ता को दिखाई गई। हालांकि, टाटा और बीएसईएस, जो मुंबई में बिजली की आपूर्ति करते थे, ऐसा नहीं कर सके और महावितरण कंपनी के अधिकारियों को वहां जाकर बिजली की आपूर्ति बहाल करनी पड़ी।

वर्ष 2003 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने नया विद्युत अधिनियम-2003 लागू किया। इस अधिनियम के तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिना लोड शेडिंग के पूरे दबाव में बिजली आपूर्ति करने, कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराने, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करने, कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। यह नए कानून का फोकस था। वर्ष 2003 में, देश के सभी बिजली बोर्डों को नए कानून द्वारा विभाजित और निगमित किया गया था। निगमीकरण के बाद आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के अधिक अवसर मिलने लगे। बिजली अधिनियम के 19 साल बाद भी पिछली और वर्तमान सरकारों द्वारा नया कानून बनाने में जो फोकस रखा गया है, वह हासिल नहीं हो पाया है।

फ्रैंचाइज़िंग और निजीकरण सबसे पहले ओडिशा राज्य में 2003 के अधिनियम द्वारा किया गया था। वहां निजी खिलाड़ी भाग गया और सरकार को सभी लाइनें बनाकर बिजली आपूर्ति बहाल करनी पड़ी। निजीकरण का पहला झटका ओडिशा सरकार पर लगा। वास्तविकता यह है कि निजी मताधिकार मॉडल ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में विफल रहा है।

देश के समग्र विकास के लिए न तो लाभ और न ही हानि के सिद्धांत पर बिजली बोर्ड बनाए गए थे। बिजली उद्योग में आने वाले पूंजीपतियों का उद्देश्य लाभ कमाना होगा और जिन हिस्सों में लाभ है, उन्हें अपने कब्जे में लेकर मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक वितरण कंपनियों की जिम्मेदारी जस की तस बनी रहेगी। सरकार का मुफ्त बिजली का ऐलान, तरह-तरह की रियायतें देने की नीति ऐसे कारण हैं, जिनसे सरकारी वितरण कंपनियां आर्थिक संकट में हैं। लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के मीटर नहीं पढ़े जा सके और उपभोक्ताओं को बिजली के बिल समय पर नहीं मिल पा रहे थे। इससे बिजली उपभोक्ताओं ने बिल देना बंद कर दिया। वितरण कंपनियां ज्यादा प्रभावित हुईं। बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी वितरण कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। परन्तु, सरकार उनकी अनदेखी करती है, इसलिए सरकारी बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। यदि लाभकारी वितरण का हिस्सा निजी पूंजीपतियों को दिया जाता है, तो सरकारी बिजली कंपनियों को और अधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं, किसानों, बिजली-करघों, सार्वजनिक कार्यालयों, जलापूर्ति, सार्वजनिक क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में निजी बिजली कंपनियां बिजली वितरित करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें बिजली की आपूर्ति सरकारी वितरण कंपनियों के नियंत्रण में रहेगी।

यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि सार्वजनिक बिजली वितरण कंपनियां कुशल वितरण में सक्षम नहीं हैं, निजी पूंजीपति पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे और सत्ता में आने के बाद, वे बिजली की कीमत में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेंगे। देश के लोगों द्वारा करों के रूप में भुगतान किए गए धन से अरबों रुपये की बिजली कंपनियों की सार्वजनिक संपत्ति को निजी उद्यमियों को औने-पौने दामों पर बेचा जाएगा। आम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश इस समय पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है।

देश के 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, हजारों हितधारकों, 500 किसान संघों, 10 केंद्रीय श्रमिक संघों, लाखों मज़दूर, और इंजीनियरों और अधिकारियों के नेतृत्व में बिजली कर्मचारी संघ के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में चर्चा के लिए एक नया विधेयक पेश किया। वर्तमान में प्रस्तावित विद्युत अधिनियम-2022 को अध्ययन के लिए लोकसभा की स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

संसद में संशोधित विद्युत अधिनियम-2022 पारित करने से पहले उत्तरांचल सरकार ने वहां इसका निजीकरण करने का प्रयास किया। वहां की कर्मचारी यूनियनों ने हड़ताल कर इस प्रयास को रोक दिया। एक और प्रयास चंडीगढ़ में किया गया। ट्रेड यूनियन ने विरोध किया। इसे हराया नहीं जा सका क्योंकि यह केंद्र सरकार के अधीन है। तीसरा प्रयास कश्मीर में किया गया था और वह संयुक्त हड़ताल से हार गया था। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली उद्योग के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नया कानून लाने से पहले ही केंद्र सरकार की ओर से इस व्यवस्था के निजीकरण की नीति शुरू कर दी गई है। एक बार कानून पारित होने के बाद, बिजली क्षेत्र पूरी तरह से निजी पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र नष्ट कर दिया जाएगा। आम जनता और देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को इस पर विचार करना चाहिए। उपभोक्ता आज राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग, शिकायत निवारण फोरम से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। परन्तु नए कानून में न्याय मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। बिजली की दरें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। सब्सिडी और मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। कोई स्थायी श्रमिक भर्ती नहीं होगी। निजी पूंजीपति ठेका मजदूरों की भर्ती कर मजदूरों के शोषण का तरीका अपनाएंगे। जो कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें निजीकरण के बाद वेतन और भत्तों का संरक्षण नहीं मिलेगा। नौकरियों में आरक्षण नहीं होगा। बिजली कंपनियों के पास करोड़ों रुपये की जमीन है। उन्हें कम कीमत पर जमीन बेची जाएगी। यह नया कानून राज्य के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

बिजली अधिनियम 2003 का लाभ उठाकर अडानी पावर इलेक्ट्रिकल ने नवी मुंबई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए लाइसेंस मांगा है जहां किसानों को भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठाणे, नवी मुंबई, उरण और पनवेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक संपदा का निर्माण होगा। अडानी इन सम्पदाओं को बिजली की आपूर्ति करना चाहता है, यानी वह लाभ का क्षेत्र चुनेगा। महाराष्ट्र के लोग, बिजली उपभोक्ता, किसान और बिजली कर्मचारी संगठनों को इसे रोकना होगा।

23 नवंबर 2022 को 15 लाख बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी राष्ट्रीय समन्वय समिति बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के नेतृत्व में नए कानून के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। बिजली उद्योग को बचाने के लिए आम जनता, किसान और श्रमिक संघों से संपर्क किया जाना चाहिए।

कॉमरेड कृष्णा भोयर
महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ
फ़ोन: 9930003608

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