कर्नाटक सरकार द्वारा फेक्ट्री एक्ट में संशोधन श्रमिक विरोधी और मालिक समर्थक है

द्वारा गिरीश, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (केईसी)

चार श्रम संहिताओं को जबरन लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का पूरे देश में मजदूर विरोध कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारें कॉरपोरेट्स के हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन कर रही हैं। 22 फरवरी 2023 को, कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा संशोधन विधेयक पारित किया, जिसे फेक्ट्री एक्ट (कर्नाटक संशोधन) विधेयक 2023 कहा गया।

यह एक और उदाहरण है जो हमारे देश में निरपवाद रूप से घटित होता है। प्रभावित होने वाले आम लोगों (इस मामले में कर्नाटक के श्रमिकों) से परामर्श नहीं किया गया। एक बार सत्तारूढ़ दल या गठबंधन यह तय कर लेता है कि किसी विधेयक को पारित किया जाना है, तो इसे पारित कर दिया जाता है, भले ही कुछ निर्वाचित सदस्य इसका विरोध करें या नहीं।

आइए इस नए कानून के पूरी तरह से मजदूर-विरोधी और पूंजीवाद-परस्त स्वरूप को देखें। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटो के साथ, दैनिक काम के घंटे नौ से बढ़ाकर बारह घंटे कर दिए गए हैं। विधेयक की रक्षा करते हुए, कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री ने विधानमंडल में कहा था कि “दिन में 12 घंटे काम करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मालिक और कर्मचारी को पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा।”

विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कुल 48 घंटे लगातार 4 दिन काम करता है, तो उसे 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? हम सभी मजदूर अच्छी तरह जानते हैं कि मजदूरों और प्रबंधन की आपसी सहमति वास्तव में होती ही नहीं है। अगर मजदूर काम करने से मना करता या करती है तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। अपने अनुभव से हम अच्छी तरह जानते हैं कि साप्ताहिक अवकाश भी प्रबंधन की दया पर निर्भर करता है। इस प्रकार कानून का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट रूप से और कुछ नहीं बल्कि कंपनियों को कानूनी रूप से श्रमिकों को दिन में 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर करना है।

ओवरटाइम के भुगतान के संबंध में कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन खंड भी है। यह सरकार को ओवरटाइम ड्यूटी के लिए काम के घंटे तय करने की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों को मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी दर से वेतन का भुगतान करना पड़ता है। इसका साफ मतलब है कि अब कर्मचारियों के ओवरटाइम वेतन में कटौती की जाएगी ताकि कंपनियों को फायदा हो सके।

कानून महिलाओं को कारखानों और कार्यालयों में रात की पाली में काम करने के लिए भी प्रावधान करता है। हमेशा की तरह सरकार यह दिखाना चाहती है कि कानून महिला कर्मचारियों के हित में है, और कानून के बचाव में मंत्री ने कहा, “यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए”।

सरकार इस संशोधन को क्यों चाहती थी इसका खुलासा कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ने किया जब उन्होंने कहा, “महिलाओं के लिए काम के घंटे सीमित थे, सॉफ्टवेयर उद्योग सहित हर जगह से सरकार पर इसमें ढील देने का काफी दबाव था”

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार की चिंता दिखाने के लिए कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं, बशर्ते नियोक्ता सुरक्षा उपायों की लंबी सूची का पालन करते हैं। कानून निर्धारित करता है,”यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए कार्यस्थल पर मालिक की जिम्मेदारी होगी”। इसके लिए नियोक्ताओं को महिला श्रमिकों को उनके घरों से और रात की पाली के दौरान वापस जाने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी और प्रत्येक परिवहन वाहन को सीसीटीवी और जीपीएस से लैस किया जाना अनिवार्य होगा।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की पृष्ठभूमि में, ये सभी प्रावधान वास्तव में सिर्फ खोखले मुहावरे हैं। हकीकत यह है कि महिलाएं दिन में भी अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में दर्ज मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कुल दर्ज मामलों की संख्या 13,828 थी जो 2021 में बढ़कर 14,468 हो गई।

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि नया कानून न तो समग्र रूप से श्रमिकों के हित में है और न ही महिला श्रमिकों के हित में है। इसका एकमात्र उद्देश्य पुरुष और महिला श्रमिकों दोनों के बढ़ते शोषण को वैध बनाना है। चार कुख्यात श्रम संहिताओं को लागू करने की केंद्र सरकार की कोशिशों का विरोध करते हुए हमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे मजदूर विरोधी कदमों से भी सावधान रहना चाहिए।

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