ट्रेड यूनियनों ने राजस्थान सरकार को नए श्रम संहिताओं पर नियम प्रकाशित नहीं करने को सफलतापूर्वक मजबूर किया

(केईसी संवाददाता की एक रिपोर्ट)

केंद्र सरकार द्वारा पारित चार श्रम संहिताओं के विरोध का देश भर में विभिन्न दलों और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रेड यूनियनों के दबाव में राजस्थान सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए एकतरफा नियम बनाने से पीछे हटना शुरू कर दिया है।

10 जनवरी को राजस्थान के श्रम मंत्री ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए नियम बनाने पर चर्चा करने के लिए ट्रेड यूनियनों की एक बैठक बुलाया था । परन्तु, एटक, इंटक, एचएमएस और अधिकांश अन्य नेताओं के कड़े विरोध के कारण श्रम मंत्री को पीछे हटना पड़ा। वह अंत में सहमत हुए कि ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श के बिना कोई नियम नहीं बनाया जाएगा।

एक विषय के रूप में “श्रम” संविधान की समवर्ती सूची में है और श्रम संहिताओं के तहत, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी नियम बनाए जाने की आवश्यकता होती है और सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 या 45 दिनों की अवधि के लिए उनके आधिकारिक राजपत्र में नियमों के प्रकाशन की आवश्यकता होती है। दिसंबर 2021 तक, सभी राज्यों ने मसौदा नियमों को प्रकाशित नहीं किया है (24 राज्यों ने मजदूरी पर संहिता पर मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, औद्योगिक संबंध संहिता पर 20 राज्यों ने, सामाजिक सुरक्षा पर 18 राज्यों ने, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता पर 13 राज्यों ने)। इस प्रकार ट्रेड यूनियनों और मेहनतकश लोगों के पास अभी भी एक अवसर है कि वे शेष राज्यों पर मसौदा नियमों को प्रकाशित नहीं करने के लिए दबाव डालें और अन्य सभी राज्यों को उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर करें जिन्होंने मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं।

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