श्री देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लोयिज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत ने आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया के रोड मैप को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में शुरू हुई, यानी भारत के गणतंत्र बनने के तुरंत बाद। प्रारंभिक वर्षों में प्राथमिकताओं में से एक औद्योगिक विकास था, जिसके लिए आधारभूत संरचना उद्योग में निवेश आवश्यक था, और ठीक इसी कारण से आरबीआई के तत्वावधान में औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की गई थी। लेकिन इस तथ्य को महसूस करने पर कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, IDBI के नाम से RBI की एक सहायक कंपनी का गठन वर्ष 1964 में एक IDBI अधिनियम 1964 पारित करके किया गया था। उस समय आईडीबीआई बड़ी परियोजनाओं को परियोजना वित्त के रूप में सस्ती दर पर ऋण प्रदान करता था और वाणिज्यिक बैंकों को सस्ती दर पर पुनर्वित्त भी प्रदान करता था। आईडीबीआई उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नियामक की भूमिका का निर्वहन करता था जो उद्योगों को वित्त प्रदान करते थे। प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईडीबीआई ने लघु उद्योगों को वित्त और पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सहायक एसआईडीबीआई को बढ़ावा दिया। उस समय आईडीबीआई का शत-प्रतिशत स्वामित्व आरबीआई के पास था, लेकिन हो सकता है कि इस तथ्य को महसूस करने पर कि आरबीआई नियामक होने के कारण किसी बैंक का मालिक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह हितों के टकराव के बराबर है, आईडीबीआई का स्वामित्व 1976 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था।
1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति का रास्ता चुना और उसके परिणामस्वरूप नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के नाम पर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को लागू किया गया। समिति की सिफारिशों में से एक समान अवसर बनाना था और ऐसा करने के लिए, विकास बैंक के रूप में अपनी भूमिका में आईडीबीआई को दी गई सभी रियायतें वापस ले ली गईं। ऐसा करने के लिए आईडीबीआई अधिनियम 1964 को निरस्त कर दिया गया और वर्ष 2003 में आईडीबीआई का निगमीकरण कर दिया गया। इस प्रकार आईडीबीआई को एक वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित कर दिया गया और उसे अपनी शाखाओं का विस्तार करने और जमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई। विचार विमर्श के दौरान आईडीबीआई निरसन अधिनियम 2003 पारित करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री. जसवंत सिंह ने संसद को आश्वासन दिया कि सभी परिस्थितियों में आईडीबीआई की 51% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास रहेगी। इस प्रकार, आईडीबीआई एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में कार्य करेगा। सरकार की ओर से आश्वासन रिकॉर्ड में था और तदनुसार प्राधिकृत पूंजी शीर्ष के तहत एसोसिएशनों के अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया था। 2006 में एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक, आईडीबीआई में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय कर दिया गया ताकि इसे उबारा जा सके। 2008 में आईडीबीआई लिमिटेड का नाम बदलकर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया।
2008 में पूरी दुनिया वैश्विक वित्तीय संकट की चपेट में थी। उस समय भारतीय बैंकिंग अछूता रहा क्योंकि अधिकांश बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र में थी। 2008 से 2014 अर्थव्यवस्था के लिए उछाल का दौर था। इस अवधि के दौरान, भारतीय बैंकों ने कॉर्पोरेट को बहुत अधिक उधार दिया और आईडीबीआई कोई अपवाद नहीं था। इसके बाद इस्पात, ऊर्जा, खनन, आदि क्षेत्रों में संकट आया और कोयले, 2जी स्पेक्ट्रम आदि में सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों के साथ आईडीबीआई में भारी एनपीए हो गया, लेकिन नियामक यानी आरबीआई ने मालिकों और सरकार की मिलीभगत से कॉरपोरेट ऋण पुनर्रचना का सहारा लेकर उन संभावित एनपीए को कम करने की कोशिश की।
उस दौरान “क्रोनी” पूंजीवादियों ने राजनीतिक लॉबी में अपने दबदबे का इस्तेमाल कर लाखों करोड़ रुपये लूटने की कोशिश की। यह सब बैंकिंग प्रणाली में भारी एनपीए के संचय का कारण बना जो आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर श्री रघुराम राजन के कहने पर आरबीआई द्वारा संपत्ति गुणवत्ता निरीक्षण के परिणामस्वरूप सामने आया। इस प्रकार एनपीए जो 2013 में आईडीबीआई में 6,450 करोड़ रुपये था, 2018 में 55,588 करोड़ रुपये यानि 27.95% हो गया और ठीक इसी के साथ आईडीबीआई को 5 साल, 2016 से 2020 तक लगातार नुकसान दर्ज करना पड़ा और इसके कारण आरबीआई ने उस पर तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में प्रतिबंध लगा दिए। सरकार को बजट के माध्यम से बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार के लिए बजट की कमी के कारण लंबे समय तक ऐसा करना जारी रखना संभव नहीं था और इस सरकार के साथ वर्ष 2016-17 के लिए बजट पेश करते समय भाषण में उल्लेख किया गया था कि सरकार का इरादा आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करने का है। इसके बाद आईडीबीआई अध्याय “अधिकृत पूंजी” पैरा 4 के संघों के लेखों में संशोधन किया गया, जिसके तहत 2016 में इसे हटा दिया गया था और इस संदर्भ में आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 2018 में एलआईसी को हस्तांतरित कर दी गई। इसके बाद आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की 14 मार्च 2019 को आईडीबीआई को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है और अब सरकार सरकारी स्वामित्व वाले एलआईसी की हिस्सेदारी के साथ अपनी हिस्सेदारी बेचकर आईडीबीआई का निजीकरण कर रही है।
उपरोक्त प्रक्रिया में, सरकार ने इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना रिकॉर्ड पर संसद को दिए गए आश्वासन से परे जाकर नीतिगत बदलाव किया है और इस प्रकार यह संसद का दुरुपयोग है। यह सरकार की कानूनी शक्तियों से परे है और संसद के जनादेश के साथ विश्वासघात है।
भारतीय संविधान समाजवाद, समानता का अधिकार प्रदान करता है जिसमें आर्थिक समानता शामिल है और अपने सभी नागरिकों को सभ्य जीवन का आश्वासन भी देता है। ठीक इसी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आर्थिक नीति को विकसित करते हुए संविधान बैंकों और बीमा के राष्ट्रीयकरण की प्रतिज्ञा करता है। इस पृष्ठभूमि पर सरकार को यह समझाने की आवश्यकता है कि वे संविधान के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव कैसे करते हैं जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संविधान की आत्मा है। इस प्रकार आईडीबीआई का निजीकरण संविधान का दुरुपयोग है। सांसदों को ही अपने विशेषाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि सरकार ने उन्हें संसद में दिए गए आश्वासन के साथ छेड़छाड़ की है। बजटीय भाषण में 4 संदर्भ संसदीय प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता है। कोई नहीं जानता कि सांसद अपनी आवाज उठाने में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का कितना निर्वहन करेंगे और इस तरह अब आवाज उठाने का भार जागरूक नागरिकों पर डाल दिया गया है, जिन्हें इस अवसर पर उठना होगा और इसके लिए खड़ा होना होगा।