ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन (एआईबीईए) द्वारा इंडियन बैंक एसिओसेशन (आईबीए) को पत्र
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन
AIBEA/GS/2023/18
16-2-2023
श्री ब्रजेश्वर शर्मा
वरिष्ठ सलाहकार, आईआर और एचआर
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
मुंबई
श्रीमान,
अस्थायी कर्मचारियों को देय वेतन
आपको ज्ञात होगा कि विभिन्न बैंकों की कई शाखाओं में, चूंकि रिक्त पदों को भरने के लिए स्थायी उप-कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है, इसलिए बैंक अस्थायी और आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। उन्हें या तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वैधानिक न्यूनतम मजदूरी या कुछ तदर्थ एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा रहा है।
विभिन्न न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ सरकार के दिशा-निर्देशों (कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 4-9-2019 संख्या 49014/1/2017-स्था) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति स्थायी कर्मचारी/रिक्ति के स्थान पर अस्थायी आधार पर नियोजित होता है, और जहां स्थायी कर्मचारियों और अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी का कार्य समान है, उसे उस संवर्ग के न्यूनतम वेतन के 1/30 के बराबर प्रति दिन मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। उस पर डीए के साथ, यानी 1 दिन के वेतन का यथानुपात + सबस्टाफ संवर्ग के पहले चरण का डीए।
जहां स्थायी कर्मचारी और अस्थायी/अनियत कर्मचारी का कार्य समान नहीं है, वहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत देय मजदूरी का भुगतान किया जाना है।
लेकिन हमें खेद है कि अधिकांश बैंक इस आधार का पालन नहीं कर रहे हैं और बैंकों द्वारा अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों को कुछ मामूली तदर्थ राशि का भुगतान किया जा रहा है, भले ही उन्हें उप-कर्मचारियों के पूरे दिन के काम से निकाला जाता है। हम आपसे इस संबंध में सभी बैंकों को एक समान परामर्श जारी करने का अनुरोध करते हैं।
धन्यवाद,
सादर,
सी. एच. वेंकटचलम
महासचिव
प्रतिलिपि:
सचिव, डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली
सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली