कर्नाटक में समानांतर वितरण लाइसेंस के लिए टाटा पावर के आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए!

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) के समक्ष पांच अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कर्नाटक के उन्नीस जिलों में समानांतर वितरण लाइसेंस प्राप्त करने की मांग की है, जो कर्नाटक की सभी पांच राज्य विद्युत आपूर्ति कंपनियों (ESCOMs) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। टाटा पावर वर्तमान में मुंबई, नई दिल्ली, अजमेर और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बिजली वितरित करती है।

टाटा पावर, अदानी पावर और कुछ अन्य निजी कंपनियों द्वारा कुछ अन्य राज्यों में भी इसी तरह के आवेदन पहले ही किए जा चुके हैं। हर जगह उपभोक्ताओं और श्रमिकों ने इन कदमों का विरोध किया है।

कर्नाटक में भी इस कदम का विरोध कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियनों के महासंघ ने किया है, जिसने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

27 मई 2026 को, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टाटा पावर के आवेदन को अस्वीकार करने का आग्रह किया, क्योंकि यह कर्नाटक के बिजली उपभोक्ताओं और विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है। (संलग्न)

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

 

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक

कर्नाटक सरकार

विधान सभा

बेंगलुरु – 560001

माध्यम से:

अतिरिक्त मुख्य सचिव

ऊर्जा विभाग

कर्नाटक सरकार

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

विषय: पांच समानांतर वितरण लाइसेंस के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप की मांग

मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा KERC के समक्ष दायर आवेदनों (याचिका संख्या:

MP 02/2026 से MP 06/2026) के संबंध में, जो कर्नाटक के सभी पांच राज्य ESCOM के 19 जिलों को कवर करते हैंसार्वजनिक विद्युत अवसंरचना, उपभोक्ता कल्याण और

राज्य ESCOM की व्यवहार्यता के लिए खतराविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 का आह्वान

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF), जो भारत भर के विद्युत इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है, विनम्रतापूर्वक यह निवेदन प्रस्तुत करती है कि कर्नाटक सरकार इस अत्यंत जनहितकारी मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे, जो बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, ग्रामीण समुदायों और कर्नाटक की राज्य विद्युत आपूर्ति कंपनियों (ESCOMs) की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) के समक्ष पांच अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें कर्नाटक के सभी पांच ESCOM क्षेत्राधिकारों में फैले उन्नीस जिलों में समानांतर वितरण लाइसेंस प्रदान करने की मांग की गई है।

I. कानूनी स्थितिआवेदन समय से पहले और कानूनी रूप से अस्थिर हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 का छठा प्रावधान समानांतर वितरण लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति केवल तभी देता है जब आवेदक अपना स्वयं का स्वतंत्र वितरण नेटवर्क स्थापित और संचालित करता हो। यह आवश्यकता एक अनिवार्य वैधानिक शर्त है न कि केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता।

परंतु, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं में प्रस्तावित उन्नीस जिलों में एक स्वतंत्र वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसी भी विश्वसनीय, वित्तपोषित या तकनीकी रूप से व्यवहार्य योजना का खुलासा नहीं किया गया है।

II. कर्नाटक के विद्युत क्षेत्र और उपभोक्ताओं पर अपरिवर्तनीय प्रभाव

A. मौजूदा क्रॉस-सब्सिडी ढांचे का पतन

कर्नाटक की बिजली टैरिफ संरचना मूल रूप से क्रॉस-सब्सिडी पर निर्भर है,जिसमें अधिक भुगतान करने वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं और कमजोर वर्गों के लिए रियायती बिजली का समर्थन करते हैं।

एक निजी समानांतर लाइसेंसधारी अनिवार्य रूप से शहरी केंद्रों में लाभदायक HT और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लक्षित करेगा, जबकि कम आय वाले ग्रामीण और सामाजिक दायित्व वाले उपभोक्ताओं की उपेक्षा करेगा।

B. ESCOMs की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए खतरा

प्रीमियम राजस्व का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का निजी लाइसेंसधारी के हाथों में चले जाना ESCOM के वित्त को कमजोर करेगा, बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रभावित करेगा और सार्वजनिक बिजली आपूर्ति की निरंतरता और गुणवत्ता को खतरे में डालेगा।

C. ग्रामीण विद्युतीकरण और सार्वभौमिक सेवा दायित्व

राज्य ESCOMs सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं, जिनमें दूरस्थ गांव, कृषि पंप सेट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं।

III. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 का आह्वान

AIPEF कर्नाटक सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत KERC को उचित नीतिगत निर्देश जारी करे, जिससे जनहित की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

IV. प्रार्थना

AIPEF कर्नाटक सरकार से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि वह:

(a) ऊर्जा विभाग को याचिका संख्या MP 02/2026 से MP 06/2026 की तत्काल जांच करने और KERC के समक्ष आगे की कार्यवाही से पहले एक व्यापक प्रभाव आकलन करने का निर्देश दे।

(b) उपभोक्ता कल्याण, ESCOMs की वित्तीय स्थिरता और सार्वजनिक विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत उचित नीतिगत निर्देश जारी करे।

(c) KERC को BESCOM, HESCOM, MESCOM, GESCOM और CESC को आवश्यक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जाए और वित्तीय एवं तकनीकी निहितार्थों के संबंध में विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

(d) कर्नाटक के विद्युत क्षेत्र और करोड़ों घरेलू, कृषि एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित किए जाएं। सस्नेह

भवदीय,

शैलेंद्र दुबे

अध्यक्ष

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