पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए देश भर के सरकारी कर्मचारी क्यों लड़ रहे हैं?

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता समिति (केईसी) द्वारा

हर दिन हम इस वेबसाइट पर OPS (पुरानी पेंशन योजना) की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा देश भर में किए जा रहे संघर्षों की जानकारी दे रहे हैं। ये लढाईयां नई नहीं हैं; वे 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए भर्तियों के लिए NPS (नई पेंशन योजना) अनिवार्य किए जाने के बाद से चल रही हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने अगले दस वर्षों में NPS को अधिसूचित किया और अपनाया। पिछले दो दशकों में, NPS द्वारा कवर किए गए अधिक से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन पर भयानक प्रभाव अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

तब से, कुछ राज्य सरकारें OPS में वापस आ गई हैं या ऐसा करने का वादा किया है। लेकिन केंद्र में बनी विभिन्न पार्टियों के नेतृत्व वाली विभिन्न सरकारों ने इस माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह स्पष्ट है कि अधिक श्रमिकों, उनके परिवारों और अन्य लोगों को लामबंद करके इस लड़ाई को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें NPS और OPS के बीच के अंतर को समझाना जरूरी है, और इसलिए हम इसे यहां देखेंगे।

1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है। निजी कंपनियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के स्थान पर NPS की पेशकश करने का विकल्प है। अगर कर्मचारी सहमत हैं तो वे EPF से NPS में शिफ्ट हो सकते हैं।

OPS के तहत पूरी पेंशन राशि सरकार की ओर से आती थी। यह अंतिम आहरित वेतन का 50% था, न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन रु. 9000/- प्रति माह। इसे DA के माध्यम से मुद्रास्फीति के लिए आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

NPS के तहत, कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% + DA योगदान देना होता है, और सरकार समान राशि का योगदान देती है। 1 अप्रैल, 2019 से सरकारी अंशदान को बदलकर 14% कर दिया गया।

NPS के तहत DA का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि दशकों नहीं तो सालों तक काम करने के बाद, वृद्धावस्था में वह कर्मचारी, जो आम तौर पर बढ़ते चिकित्सा खर्चों के अधीन होता है, वो अब कम और कम खर्च करने में सक्षम होगा।

NPS में एकत्र की गई कुल राशि निजी नामित पेंशन फंड प्रबंधकों को सौंप दी जाती है। बदले में वे इसे इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के कुछ संयोजन में निवेश करते हैं, जिसे कर्मचारी को चुनना होता है। निवेश से मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद की आय का गठन करता है।

हमारे देश में ज्यादातर लोग इक्विटी, बॉन्ड और सिक्योरिटीज मार्केट, इसमें शामिल जोखिमों और अपेक्षित रिटर्न के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी, सरकार चाहती है कि वे चुनाव करें ताकि वह निवेश पर खराब रिटर्न के लिए खुद कर्मचारियों को दोषी ठहरा सकें।

निजी कोष प्रबंधकों से कर्मचारियों के पेंशन कोष के निवेश का प्रबंध करने को कह कर सरकार ने न केवल निजी पूंजी को लाभ का एक नया स्रोत प्रदान किया है बल्कि लोगों की बचत की बड़ी राशि को सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के लिए उन्हें सौंप दिया है।

NPS के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि कर्मचारी को अपने कामकाजी जीवन के दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करना पड़ता है। यदि शेयर बाजार संकट है तो निवेश पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है!

यह जीवन के अनुभव से सिद्ध होता है कि यह एक तर्कहीन भय नहीं है। हालांकि NPS को शेयर बाजार में निवेश के कारण अधिक रिटर्न के नाम पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन अनुभव यह रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को OPS की तुलना में बहुत कम मासिक राशि प्राप्त होती है।

उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो 17 साल की सेवा के बाद ₹41,100 के मूल वेतन के साथ सेवानिवृत्त हुआ, उसे OPS के तहत मासिक पेंशन के रूप में ₹31,852 प्राप्त होंगे। NPS के तहत उनकी वास्तविक पेंशन मात्र ₹3,284 है! (विवरण के लिए बॉक्स देखें)

NPS के तहत कर्मचारी किस प्रकार की वृद्धावस्था की उम्मीद कर सकते हैं?

एक पर हमला सब पर हमला है! हमें अपने परिवारों को यह समझाने की जरूरत है। आज के युवा और बच्चे सरकारी सेवाओं में शामिल होने में सक्षम होने पर भी NPS के तहत आएंगे। वो श्रमिक जो आज OPS के तहत शामिल हैं उनके बच्चे भी उतने ही बुरी तरह प्रभावित होंगे।

कर्मचारियों की लढाई सफल हो जाएगी यदि वे बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी बात समझाने में सक्षम होते हैं। यह स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है कि हम OPS की बहाली के लिए क्यों लड़ रहे हैं!

श्री वी.वी.गीतेश्वरन, लोको पायलट (LP)/G/पालघाट डिवीजन (PGT) 17 साल की रेलवे सेवा के बाद 30-05-2021 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 01-01-2004 के बाद नियुक्त किया गया था और NPS के तहत कवर किया गया था। उनके पास कुल संचित पेंशन निधि थी 18,37,000 रुपये।इसमें से 40% का रूपान्तरण कर दिया गया और शेष का उपयोग पेंशन वार्षिकी खरीदने के लिए किया गया। भले ही सरकार कहती है कि यह 40% राशि कर मुक्त है लेकिन इस राशि पर 18% GST लगाया जाता है। SBI लाइफ, LIC और UTI जैसे 3 पेंशन फंड मैनेजरों में से उन्होंने SBI लाइफ पेंशन वार्षिकी योजना का चयन किया।

अब उन्हें प्रति माह पेंशन के रूप में मात्र 3,284 रुपये की राशि मिल रही है।

इस पेंशनभोगी को महंगाई से निपटने के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है (क्योंकि NPS में महंगाई राहत नहीं है), जबकि पुरानी पेंशन योजना में महंगाई राहत ड (DA) महंगाई का ख्याल रखने के लिए है।

सेवानिवृत्ति के समय उनका वेतन  41,100 रुपये था। यदि वे परिभाषित लाभ पुरानी पेंशन योजना में होते, तो उन्हें प्रति माह पेंशन + लागू DR निम्नानुसार प्राप्त होता:

मूल पेंशन = 41100 का 50% + 41100 का 55% DR के रूप में = 31,852 रुपये

 

 NPS और OPS के बीच तुलना

विशिष्टता NPS OPS
योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 में और अन्य के लिए मई 2009 में शुरू किया गया। पेंशन नियम 1972 के अनुसार परिभाषित।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के लिए पेंशन योजना का संचालन करता है।

 

इस योजना के लिए कौन पात्र है? 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य। निजी

कंपनियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के स्थान पर NPS की पेशकश करने का विकल्प है। अगर कर्मचारी सहमत हैं तो वे EPF से NPS में शिफ्ट हो सकते हैं।

1.1.2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाला कोई भी पात्र नहीं है।

 

पेंशन का प्रकार

 

परिभाषित योगदान लेकिन लाभ परिभाषित नहीं। कोई न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन नहीं है। कर्मचारी का योगदान नहीं।

परिभाषित लाभ – अंतिम आहरित वेतन का 50%; न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा।

• 20 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम आहरित वेतन का 50%+मंहगाई भत्ता

• न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन 9000/- प्रति माह

योगदान

 

कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% + DA योगदान देना होता है, और सरकार समान राशि का योगदान देती है।

1 अप्रैल, 2019 से सरकारी अंशदान को बदलकर 14% कर दिया गया।

कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं

 

पेंशन निधि

 

एकत्र की गई कुल राशि निर्दिष्ट निजी पेंशन फंड प्रबंधकों को हस्तांरित की जाती है जो इसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के कुछ संयोजन में निवेश करते हैं। कर्मचारी को एक पैनल में से फंड मैनेजर चुनने की आवश्यकता होती है। निवेश से मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद की आय का गठन करेगा। इस निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। यदि शेयर बाजार में कोई संकट है तो निवेश नष्ट होने की चपेट में है। भारत सरकार की संचित निधि से।

पेंशन खाते में कुल 2,32,000 करोड़ रुपये में से  1,03,21,000 करोड़ वार्षिक सरकारी संवितरण। (2020-  21 बजट अनुमान)।

 

 

नोट: NPS के तहत फंड मैनेजर का चयन करने के अलावा, एक कर्मचारी को यह भी चुनना होगा कि पेंशन फंड को कहां निवेश किया जाए। तीन परिसंपत्ति वर्ग या विकल्प G, C और E हैं, जो सुरक्षा के मामले में भिन्न हैं।

 

परिसंपत्ति वर्ग विवरण
G सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड में निवेश करेंगे।
C सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं की निश्चित आय प्रतिभूतियां।
E सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड जैसे इक्विटी से संबंधित उत्पादों में निवेश। हालांकि, इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो के 50% तक सीमित रहेगा।

G बहुत सुरक्षित है, जबकि C सुरक्षित है और E मध्यम जोखिम वहन करता है।

ग्राहक को यह चुनना होगा कि E में अधिकतम 50% के अधीन G, C या E में कितना निवेश किया जाएगा। इसे “सक्रिय विकल्प” के रूप में जाना जाता है। यदि ग्राहक कोई विकल्प नहीं चुनता है तो “ऑटो चॉइस” का विकल्प है, जिसका अर्थ है कि चुना गया फंड मैनेजर ग्राहक की उम्र के अनुसार पूर्व-निर्धारित अनुपात में निवेश करेगा।, तो डिफ़ॉल्ट रूप से “ऑटो चॉइस” लागू किया जाएगा।

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