कामगार एकता कमिटी संवाददाता की रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश स्टेट पॉवर एम्प्लॉईज जॉइंट एक्शन कमिटी (APSPE JAC) के नेताओं ने 8 अगस्त को आंध्र प्रदेश (AP) सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की लेकिन वार्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही।
जहां एक ओर राज्य सरकार चर्चा करने का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसने पहले ही दमनकारी कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसने उन ठेकेदारों को धमकियां देना शुरू कर दिया है जो ठेका मज़दूरों की आपूर्ति करते हैं और APSPE JAC के नेताओ को भी धमकियाँ दे रहा है। 5 अगस्त को सरकार ने एपी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एपी बिजली क्षेत्र में किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में घोषणा की गई है कि यदि अनुबंध मज़दूर हड़ताल पर जाते हैं या किसी भी तरह से काम से अनुपस्थित रहते हैं या उकसाते हैं या अन्य मज़दूरों को अपने काम से विरत रहने के लिए उकसाते हैं, तो कठोर अधिनियम के तहत ऐसे कार्यों को अवैध माना जाएगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत अपराध करने पर छह महीने से एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह ठेकेदारों को यह भी निर्देश देता है कि वे ऐसे मज़दूरों को बर्खास्त कर दें और उन्हें AP बिजली क्षेत्र में किसी भी काम पर दोबारा न लगाएं!
जिस सरकार को मज़दूरों की विभिन्न न्यायोचित मांगों पर शीघ्रता से चर्चा करने और समाधान करने का समय नहीं मिला, उसने इस कठोर अधिनियम से शिकंजा कसने में कोई समय नहीं गंवाया। आंध्र प्रदेश में यह अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। तब से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता में हैं। इन सभी ने विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर अधिनियम का इस्तेमाल किया है। यह एक बार फिर स्पष्ट हो रहा है कि “आवश्यक सेवायें” प्रदान करने को सुनिश्चित करना केवल हमारे देश के मेहनतकश लोगों का कर्तव्य है, चाहे उन्हें कितने भी उत्पीड़न और शोषणकारी हालात क्यों न झेलने पड़ें, जबकि सरकारों का इन “आवश्यक सेवाओं” को सुनिश्चित करने और “मजदूरों के जायज संघर्षों को कुचलने के अलावा कोई कर्तव्य नहीं है!”पिछले 2-3 वर्षों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारों द्वारा बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के विभिन्न संस्करणों का उपयोग किया गया है।
एनटीआर जिला पुलिस आयुक्त ने घोषणा की कि विजयवाड़ा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी सभा या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि पुलिस भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
हालाँकि, AP पावर सेक्टर के लगभग 37,000 नियमित कर्मचारियों, 23,500 संविदा मज़दूर, 4,500 पीस रेटेड मीटर रीडरों के पूरे कार्यबल ने विजयवाड़ा में विशाल प्रदर्शन आयोजित करके अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के संकल्प की घोषणा की। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF), नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE), ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और कामगार एकता कमेटी सहित कई अन्य मज़दूर संगठनों सहित देशभर के बिजली क्षेत्र के मज़दूर संगठनों ने AP पावर सेक्टर के कर्मचारियों के उचित संघर्ष को समर्थन घोषणा की तथा एस्मा लागू करने के लिए एपी सरकार की निंदा की।