AIUTUC ने केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक विरोधी श्रम संहिता संबंधी नियमों की अधिसूचना की निंदा की है और श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की प्रेस विज्ञप्ति (AIUTUC)

देश के मेहनतकश लोगों के कड़े विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार ने 8 मई 2026 को तीनों श्रम संहिताओं के अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दियापूंजीपति मालिकों के लाभ के लिए ये संहिताएं श्रमिकों के उन अधिकारों को छीन लेती हैं जो उन्होंने सौ वर्षों से अधिक के संघर्ष के बाद हासिल किए थे केवल किसानों द्वारा चलाए गए तीव्र और निरंतर संघर्ष से ही इन श्रम संहिताओं को वापस लिया जा सकता है

(अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद)

क्रमांक _____________ दिनांक 10 मई 2026

प्रति

प्रधान संवाददाता/समाचार संपादक

(प्रकाशन/वितरण के लिए)

श्री शंकर दासगुप्ता, महासचिव, AIUTUC ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है: श्रमिक विरोधी श्रम संहिता नियमों की एकतरफा अधिसूचना की निंदा; तीव्र प्रतिरोध का आह्वान

“AIUTUC केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से सार्थक परामर्श किए बिना और भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए बिना की गई यह एकतरफा कार्रवाई लोकतांत्रिक मानदंडों पर सीधा हमला है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

“व्यापार करने में सुगमता” के नाम पर लाए गए ये मानक, श्रमिकों के जीवन की तुलना में कंपनियों के मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। देश के सभी मेहनतकश लोगों के कड़े विरोध के बावजूद, 8 मई, 2026 को वेतन संहिता (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और औद्योगिक संबंध संहिता (2020) के अंतिम नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के मनमाने कदम का कड़ा विरोध और निंदा करता है।”

ये संहिताएँ 150 वर्षों के कठिन संघर्ष से प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही हैं, जिससे भारतीय श्रमिक प्रभावी रूप से औपनिवेशिक काल के शोषण की ओर वापस धकेले जा रहे हैं। हम श्रमिक संघ पंजीकरण को और अधिक कठोर बनाने, नियोक्ता उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, ट्रेड यूनियन गतिविधियों को अपराध घोषित करने और हड़ताल के अधिकार को व्यावहारिक रूप से समाप्त करने के इस कदम की निंदा करते हैं।

निश्चित अवधि के रोजगार और अनिश्चित कार्य घंटों को सामान्य बनाना रोजगार सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की बुनियाद को ही खतरे में डालता है। गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम मजदूरी लागू करके और मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दायित्वों को समाप्त करके, सरकार ने अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के कार्यबल के प्रति अपने कर्तव्य का परित्याग कर दिया है। इन संहिताओं के माध्यम से समय-परीक्षित निरीक्षण तंत्र को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के नुकसान के लिए दोषी नियोक्ताओं को पूर्ण रूप से छूट मिल गई है।

12 फरवरी की ऐतिहासिक अखिल भारतीय आम हड़ताल के बावजूद, केंद्र सरकार इन संहिताओं को वापस लेने के लिए हठपूर्वक अनिच्छुक बनी हुई है।

AIUTUC घोषणा करता है कि हमारे संघर्ष को तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम श्रमिक वर्ग से इन कठोर संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रतिरोध की दीवार खड़ी करने का आह्वान करते हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये श्रमिक-विरोधी, असंवैधानिक और अमानवीय कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते।

समाचार प्रस्तुतकर्ता:

(दीपक देब)

सदस्य, अखिल भारतीय सचिवालय

और

कार्यालय सचिव

AIUTUC

10 मई, 2026

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