कामगार एकता कमिटी (KEC) के स्वयंसेवकों की टीम द्वारा
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना की घोषणा ने इस क्षेत्र के श्रमिकों के बीच बहुत उत्सुकता और बहस पैदा कर दी है। जबकि उनमें से कुछ को लगता है कि इससे उन्हें और उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जैसा कि सरकार का दावा है, कई यूनियन और अन्य कर्मचारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
भ्रम को सुलझाने के प्रयास में, केईसी स्वयंसेवकों की एक टीम ने परियोजना के विवरण के साथ-साथ दावों और प्रतिदावों को समझने के लिए एक अध्ययन किया। इसके घोषित उद्देश्य क्या हैं? क्या वास्तविक उद्देश्य भिन्न हैं, और यदि हाँ तो वे क्या हैं? परियोजना से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान होगा? इसका कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों पर क्या असर होगा? स्मार्ट मीटर का वित्तपोषण कौन करेगा और इसकी लागत कैसे और किससे वसूल की जाएगी?
हम यहां अपने निष्कर्ष सामने रखेंगे और श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अपने तर्क को कई भागों में विस्तार से बताएंगे।
हमारे निष्कर्ष:
1. बड़े कॉरपोरेट्स की मांगों को पूरा करने के लिए स्मार्ट मीटर परियोजना शुरू की गई है।
2. यह बिजली क्षेत्र के सबसे लाभदायक हिस्सों का और अधिक निजीकरण करने की दिशा में एक कदम है।
3. यह परियोजना निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण की नीति के अनुरूप है जिसे कांग्रेस ने 1991 में पेश किया था, जिसे तब से सभी केंद्रीय सरकारों ने लागू किया है।
4. पहले की तरह, सरकार यह दावा करके कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को मुर्ख बनाने की कोशिश कर रही है कि स्मार्ट मीटर से उन्हें फायदा होगा।
5. वास्तव में, वे बड़े कॉरपोरेटों के उपयोग और अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में लोगों का पैसा खर्च करने की योजना बना रहे हैं।
6. इस परियोजना से श्रमिकों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होने की बजाय कई तरह से नुकसान होगा और इसलिए एकजुट होकर इसका विरोध करना जरूरी है!
भाग 1 परियोजना की पृष्ठभूमि, कॉरपोरेट्स की मांगों और परियोजना उन्हें कैसे संतुष्ट करेगी, प्रस्तुत करेगा। परियोजना के बारे में तथ्य एक अलग बॉक्स में प्रस्तुत किए गए हैं।
भाग 2 बताएगा कि यह बड़े पैमाने पर लोगों, उपभोक्ताओं के लिए विनाशकारी क्यों है।
भाग 3 में श्रमिकों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा।
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना की पृष्ठभूमि
बिजली उत्पादन के क्षेत्र में 1990 के दशक में बिजली क्षेत्र का जनविरोधी निजीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। अब तक आधे से अधिक बिजली उत्पादन टाटा, अदानी, जिंदल, टोरेंट और अन्य जैसे बड़े निजी कॉरपोरेट्स द्वारा किया जाता है और उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन – सौर, पवन, आदि – पूरी तरह से निजी इजारेदारों (मोनोपोलीज) के हाथों में है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बिजली उत्पादन में निवेश करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों को भारी निजी मुनाफा हुआ।
बिजली उत्पादन के निजीकरण के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों ने बिजली वितरण का निजीकरण करने का प्रयास किया है। निजी बिजली वितरण कंपनियां मुंबई और दिल्ली जैसे कुछ शहरों में पहले से ही काम करती हैं। लेकिन इस संबंध में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को श्रमिकों के लड़ाकू संघर्षों ने अवरुद्ध कर दिया है।
आज कॉरपोरेट्स की जो मांगें हैं
निजी बिजली इजारेदार अब पूरी बिजली आपूर्ति श्रृंखला – उत्पादन, पारेषण और वितरण – का स्वामित्व और नियंत्रण करना चाहते हैं।
निजी बिजली इजारेदार कंपनियां सरकार से डिस्कॉम (राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों) के वित्त को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रही हैं ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए आकर्षक बनाया जा सके। संबोधित की जाने वाली मुख्य समस्याएं हैं:
आपूर्ति की गई बिजली के लिए पैसा, चाहे वह मानक दर पर हो या रियायती दर पर, पूरी तरह और तुरंत वसूल किया जाये और उत्पादन कंपनियों को दिया जाये है। दूसरे शब्दों में,
1. एक ऐसी प्रणाली बनाएं जिससे व्यक्तिगत, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि और सरकारी ग्राहकों से अतिदेय बिल भुगतान न हो।
2. बिजली पर सभी तरह की सब्सिडी बंद करें। उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उपयोग से पहले बिजली की पूरी कीमत चुकानी होगी।
3. चोरी सहित वितरण प्रणाली में होने वाले नुकसान को कम करें, ताकि आपूर्ति की गई अधिकांश बिजली की लागत वसूल हो सके।
4. सार्वजनिक धन से वितरण बुनियादी ढांचे को उन्नत करें ताकि उन्हें (कॉर्पोरेट्स को) इसे नवीनीकृत करने के लिए पूंजी निवेश न करना पड़े।
सरकार की प्रतिक्रिया
हम दिखाएंगे कि स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना इन मांगों को कैसे संबोधित करती है।
केंद्र सरकार ने 2025 तक पूरे देश में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में कृषि उपभोक्ताओं के आलावा, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा मीटरों को इन नए मीटरों से बदल दिया जाएगा। 25 करोड़ स्मार्ट मीटरों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस) के एक भाग के रूप में की जा रही है।
आरडीएसएस के अन्य घटकों के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना कॉरपोरेट्स की सभी मांगों को पूरा करती है। इससे बिजली वितरण व्यवसाय आज की तुलना में लाभदायक हो जाएगा। यह डिस्कॉम द्वारा खरीदी गई बिजली के भुगतान में देरी के कारण उत्पादक कंपनियों (जेनको) को होने वाली कठिनाई का भी समाधान करेगा।
मीटरों को प्री-पेड बनाने से बिजली आपूर्तिकर्ता को यह आश्वासन मिलता है कि केवल उतनी ही बिजली की आपूर्ति की जाए जिसके लिए पैसे का अग्रिम भुगतान किया गया है। बिजली की आपूर्ति को, बिना किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता के दूर से ही बंद किया जा सकता है।
वितरण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा और घाटा कम होगा। स्मार्ट मीटरिंग योजना के अलावा, आरडीएसएस के पास इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक और घटक है। यह घाटे को कम करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित है।
केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के उन्नयन परियोजनाओं के लिए 60% धनराशि प्रदान करेगी लेकिन इसके लिए डिस्कॉम को अपनी वितरण प्रणाली को मजबूत करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। पूर्व-योग्यता मानदंड पूरा होने और हानि कटौती योजना के अनुसार कदम उठाए जाने के बाद ही धनराशि प्रदान की जाएगी (बॉक्स देखें)। इस प्रकार, सार्वजनिक धन का उपयोग वितरण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए किया जाएगा जिसका उपयोग निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
यह स्पष्ट है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अन्य घटकों का वास्तविक उद्देश्य निजीकरण के लिए बिजली वितरण को आकर्षक बनाना है। तथ्य यह है कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पीपीपी मोड पर जोर दे रही है, जिससे वास्तविक उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है।
उपभोक्ता और बिजली क्षेत्र के कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों के दावों से मूर्ख नहीं बन सकते। स्मार्ट मीटर योजना बिजली वितरण के निजीकरण की दिशा में एक ‘स्मार्ट’ कदम के अलावा और कुछ नहीं है।
स्मार्ट मीटर की स्थापना अब डिस्कॉम के सबसे आकर्षक संचालन के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए की जा रही है।
विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना के बारे में तथ्य
1. स्मार्ट मीटर एक उपकरण है जो बिजली के उपयोग के बारे में ग्राहक और बिजली आपूर्तिकर्ता के बीच दो-तरफा संचार प्रदान करता है। उपभोक्ता यह जान सकता है कि दिन के किसी भी समय या अवधि में कितनी बिजली की खपत हो रही है। दावा किया जाता है कि इस तरह, उपभोक्ता बिजली की खपत की योजना बना सकता है और कुल खपत को कम कर सकता है।
2. बिजली आपूर्तिकर्ता उपभोक्ताओं के लिए खपत, भुगतान, शेष राशि आदि के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन पर एक ऐप बना सकते हैं।
3. बिजली आपूर्तिकर्ताओं के लिए, स्मार्ट मीटर उन्हें दिन के अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग दरें चार्ज करने में सक्षम बनाते हैं। इसका मतलब है मांग के आधार पर गतिशील मूल्य निर्धारण – जब मांग अधिक होती है तो उच्च दर, आमतौर पर अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए रात में।
4. स्मार्ट मीटर आपूर्तिकर्ताओं को बिजली की खपत से पहले भुगतान की मांग करना संभव बना है, यानी प्री-पेड आपूर्ति। प्री-पेड राशि समाप्त होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है।
5. 25 करोड़ स्मार्ट मीटर की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के एक भाग के रूप में की जा रही है।
6. अब तक 23 करोड़ मीटर लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।
7. इस योजना का एक घोषित उद्देश्य 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर बिजली वितरण में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) घाटे को 12-15% तक कम करना है।
8. स्मार्ट मीटरिंग योजना को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में लागू किया जाना है। यह योजना डिस्कॉम को अपने दम पर योजना लागू करने की अनुमति नहीं देती है।
9. यह निजी खिलाड़ी डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व, संचालन करेगा और परियोजना अवधि (जैसे, 10 वर्ष) के अंत में संपूर्ण मीटरिंग प्रणाली को डिस्कॉम को हस्तांतरण (DBFOOT) करेगा। निजी खिलाड़ी सिस्टम के निर्माण के लिए सभी पूंजीगत व्यय (CAPEX) वहन करेगा और संपूर्ण परियोजना अवधि के दौरान परिचालन व्यय (OPEX), यानी कुल व्यय (TOTEX) भी वहन करेगा।
10. स्मार्ट मीटरिंग परियोजना में न केवल स्मार्ट मीटर की स्थापना शामिल है, बल्कि उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच खपत, बिलिंग, भुगतान आदि के बारे में दो-तरफा संचार प्रणाली और सभी मीटर डेटा को कैप्चर करने और इसे संग्रहीत करने के लिए सॉफ्टवेयर भी शामिल है।
11. योजना के एक भाग के रूप में, बिजली फीडर लाइनों और ट्रांसफार्मर से आने-जाने वाली लाइनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि बिजली की हानि और चोरी कहां हो रही है।
12. बोली के अनुसार, निजी खिलाड़ी को निजी खिलाड़ी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय के बदले अनुबंध की अवधि के लिए डिस्कॉम द्वारा प्रति माह प्रति मीटर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। निजी खिलाड़ी को किया जाने वाला कुल मासिक भुगतान स्वचालित रूप से डिस्कॉम के बैंक खाते से निजी खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
13. योजना के तहत, केंद्र सरकार डिस्कॉम को मीटर की लागत का 15% या 900 रुपये प्रति मीटर, जो भी कम हो, तक धनराशि प्रदान करेगी। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यह लागत का 22.5% या 1350 रुपये प्रति मीटर, जो भी कम हो तक देगा। यह प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग योजना को लागू करने के लिए डिस्कॉमों के लिए एक प्रोत्साहन की तरह है। स्मार्ट मीटर लगने और पूरा सिस्टम चालू होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक लगाए गए मीटरों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन है।
14. सभी स्मार्ट मीटर प्री-पेड मीटर के रूप में लगाए जाएंगे, जब तक कि डिस्कॉम ऐसा न करने का निर्णय न ले।
15. आरडीएसएस किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए कृषि फीडरों (बिजली आपूर्ति लाइनों) को अन्य बिजली लाइनों से अलग करने और “कृषि फीडरों के सौर्यीकरण” की परिकल्पना करता है। सोलराइजेशन का मतलब है कि किसानों को सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
20 जुलाई 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आरडीएसएस के संबंध में संगठन ज्ञापन के अनुसार योजना के तहत की जाने वाली कुछ गतिविधियों की सांकेतिक सूची – अनुबंध II
(i) यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाना कि सरकारी विभाग उपभोग की गई बिजली का तुरंत भुगतान करें।
(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाना कि सब्सिडी वाली श्रेणियों द्वारा खपत का उचित हिसाब लगाया जाए और भुगतान डिस्कॉम को अग्रिम रूप से जारी किया जाए। इसके अलावा सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।
(iii) बिजली दर सालाना तय की जानी चाहिए; इसमें विवेकपूर्ण लागतें प्रतिबिंबित होनी चाहिए और जो लागतें प्रतिबिंबित नहीं होती हैं और जिन्हें डिस्कॉम/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है, उन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए।
(iv) संचित और चालू वित्तीय घाटे के वित्तपोषण के लिए एक योजना तैयार करना और उसका पालन करना।
(v) डिस्कॉम के कुछ क्षेत्रों में वितरण फ्रेंचाइजी व्यवस्था करना।
(vi) डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए कार्य प्रदर्शन से जुड़ी स्थानांतरण नीति की शुरुआत।