AIRTU ने ड्यूटी के दौरान रन ओवर से मारे गए ट्रैक मेंटेनर के परिवार को उदार अनुग्रह राशि और नौकरी देने की मांग की

ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंटेनर यूनियन (AIRTU) द्वारा बिलासपुर डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

AIRTU
ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैनटेनर यूनियन

संदर्भ संख्या AIRTU/GS/174

दिनांक: 24.12.2024

सेवा में,
डिवीजन रेलवे मैनेजर,
बिलासपुर डिवीजन, SECR जोन

आदरणीय महोदय,

विषय: आपके डिवीजन के एक ट्रैकमैन श्री अमर प्रताप सिंह की ड्यूटी के दौरान रन ओवर से मौत के संबंध में

संदर्भ: 1) RBE Letter No. 104/2019, No. E(W)2019/FU-1/6. दिनांक: 27/06/2019.
2) RBE No.139/2016, No. E(W)2016/EG-1/4. दिनांक: 25/11/2016.
3) MOL & Employment No. 5-37025/01/2018-55-1. दिनांक: 16/05/2019.
4) RBE No. 32/2022. No. D-43/43/2020-F(E)111. दिनांक: 17/03/2022.

प्रिय महोदय, हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारतीय रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स के लिए यह बहुत दुखद दिन है। आपके डिवीजन के वैकुंठपुर सेक्शन के हमारे एक ट्रैक मेंटेनर भाई श्री अमर प्रताप सिंह की ड्यूटी के दौरान रन ओवर से मौत हो गई।

भारत की सबसे बड़ी ट्रैक मेंटेनर यूनियन AIRTU, भारत के सारे ट्रैक मेंटेनर्स ट्रेड यूनियंस/एसोसिएशन की नेशनल फेडरेशन, आपसे रेलवे बोर्ड के आदेश आरबीई पत्र संख्या 104/2019 के अनुसार मृतक के परिवार को मौके पर 25,000/- रुपये प्रदान करने का अनुरोध करती है। संदर्भ संख्या 2, 7वें सीपीसी के आदेश और आरबीई पत्र संख्या 139/2016 के अनुसार, हम आपसे मृतक के परिवार को 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। आरबीई पत्र क्रमांक 2017/Transt.cell/CIVIL/03 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार वर्दी और सुरक्षा टूलकिट दी जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं दी गई। आरबीई पत्र संख्या 205/सीई-11/टीके/14 दिनांक 06/11/2018 और आरबीई पत्र संख्या 2015/सीई-11/टीके/14 दिनांक 14/03/2022 के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया कि कार्यस्थलों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। आपके डिवीजन में इस नियम को पूरी तरह लागू न करने के कारण हमारे रेलवे सैनिक की मृत्यु हो गई। देश की लड़ाई में रेलवे ट्रैक सैनिक (ट्रैक मेंटेनर) की मृत्यु को देखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मृतक के परिवार को अधिकतम 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए। संदर्भ संख्या 3 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को सूचित किया है कि रोजगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार कर्मचारी के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मृतक के परिवार को पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। संदर्भ संख्या 4, आरबीई पत्र संख्या 32 के अनुसार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कर्मचारी के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मृतक के परिवार को पेंशन प्रदान की जाए।

उपरोक्त रेलवे बोर्ड के पत्रों के आधार पर हमारा संगठन आपके समक्ष निम्नलिखित मांगें रख रहे हैं:

1. मृतक के परिवार को मौके पर ही 25,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाए।

2. मृतक के पार्थिव शरीर को भारतीय ध्वज से लपेटकर सभी राजकीय सम्मानों के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए।

3. मृतक के परिवार को अधिकतम 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए।

4. परिवार को रेलवे में नौकरी दी जाए।

5. परिवार को पेंशन दी जाए।

इस दुःखद घटना में हमारा AIRTU संगठन आपसे हार्दिक निवेदन करता है कि मृतक के परिवार को न्याय दिलाएं तथा हमारी सभी मांगों को तत्काल पूरा करें।

धन्यवाद,
जय हिन्द, जय ट्रैकमैन।

आपका सादर,
कंथराजू ए.वी.
अखिल भारतीय महासचिव – AIRTU

प्रतिलिपि:
1) महाप्रबंधक – SECR रेलवे
2) प्रधान मुख्य अभियंता/SECR जोन
3) प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4) रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
5) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6) मुख्य श्रम आयुक्त एवं उप CLC (केंद्रीय), नई दिल्ली
7) राज्य मंत्री आई.आर., नई दिल्ली
8) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, नई दिल्ली
9) इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य, आरबी
10) महासचिव, AIRTU/SECR
11) AIRTU से संबद्ध यूनियनों के अखिल भारतीय महासचिव

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