महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रम संहिताओं के नियमों की अधिसूचना का विरोध करें!

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट

मई की शुरुआत में, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित चार श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए, जिसमें इन नियमों को चुनौती देने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

चार श्रम संहिताएँ—मज़दूरी, औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम संहिताएँ—मज़दूरों की आजीविका और उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमला करती हैं।

जहां एक ओर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में संविदा कर्मचारी स्थायी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं श्रम संहिताएं निश्चित-अवधि के रोज़गार को बढ़ावा देती हैं। इसका अर्थ है कि और भी अधिक कर्मचारियों के पास रोज़गार की कोई सुरक्षा नहीं होगी।

पहले, 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले किसी भी उद्यम को काम के घंटों, छुट्टियों, वेतन दरों के साथ-साथ प्रतिष्ठान को बंद करने और छंटनी करने से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। अब, इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हज़ारों छोटे प्रतिष्ठानों को अब बुनियादी मानकों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और हज़ारों-लाखों कर्मचारी जल्द ही अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाएँगे।

ये कोड 8 घंटे की शिफ्ट के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति देंगे, जिससे काम कहीं ज़्यादा थकाने वाला और तनावपूर्ण हो जाएगा।

श्रम संहिताएँ कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े नियमों को भी कमज़ोर करती हैं और काम के घंटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी—या यूँ कहें कि उनसे ऐसी उम्मीद की जाएगी—जिससे उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। जो महिलाएँ रात में काम करने से मना करेंगी, उन्हें अपनी नौकरी गँवानी पड़ेगी, जिससे उनका रोज़गार और भी ज़्यादा अनिश्चित हो जाएगा।

नए कोड्स के तहत, कर्मचारियों को हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, जिसके बाद व्यवस्थापन के साथ सुलह की प्रक्रिया शुरू होगी। सुलह की प्रक्रिया के दौरान हड़ताल करना गैर-कानूनी माना जाएगा! अगर सुलह की प्रक्रिया नाकाम रहती है और व्यवस्थापन किसी ट्रिब्यूनल में अर्ज़ी देता है, तो हड़ताल को और आगे बढ़ाना होगा। पहला हड़ताल नोटिस 60 दिनों के बाद अमान्य हो जाएगा, और एक नया नोटिस देना होगा।

ये कोड मज़दूरों के अधिकारों को छीन लेते हैं और उनके संगठनों तथा संघर्ष की शक्ति को दबा देते हैं। इन कोडों का स्पष्ट उद्देश्य पूंजीपतियों को मज़दूरों का और भी अधिक शोषण करने की छूट देना है, ताकि वे अपने मुनाफ़े को कई गुना बढ़ा सकें।

2020 से, भारत में काम करने वाले और मेहनतकश लोगों ने श्रम संहिताओं का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित की हैं। इसमें 12 फरवरी 2026 की ऐतिहासिक हड़ताल भी शामिल है, जिसमें करोड़ों मज़दूरों ने हिस्सा लिया था। इसके बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों के विरोध को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है और श्रम संहिताओं के लिए राज्य-वार नियम अधिसूचित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

यह ज़रूरी है कि पूरे देश के मज़दूर और नागरिक एकजुट होकर, मज़दूर-विरोधी श्रम संहिताओं का और भी मज़बूती से विरोध करें। वर्षों के संघर्षों और जान की कुर्बानियों से मज़दूरों ने जो अधिकार हासिल किए हैं, उनकी रक्षा हमें हर तरह के मतभेदों से ऊपर उठकर, फौलादी एकता के साथ करनी होगी।

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