सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य घंटों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन हो और श्रमिकों को कानूनी रूप से अनिवार्य 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम करने के लिए बाध्य न किया जाए

श्री राजा राम सिंह, संसद सदस्य द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्री को लिखा गया पत्र

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

राजा राम सिंह
लोकसभा सदस्य
(काराकाट, बिहार)

सदस्य:
• श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
• जल शक्ति मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति

सं.- CPIML/PO/RS/0125/10/01

Date: 10/01/2025

सेवा में,
(1) डॉ. मनसुख मंडाविया
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली
(2) सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

विषय: हाल ही में 8 घंटे के कार्य दिवस के उल्लंघन का प्रयास करने वाले बयानों के मद्देनजर इसे लागू सुनिश्चित करना

हम आपको लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन के हाल के बयान से चिंतित होकर लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे और यहां तक कि रविवार को भी काम करना चाहिए।

वीडियो में सुब्रमण्यन एक कर्मचारी के सवाल का जवाब दे रहे थे कि कंपनी ने शनिवार को काम करना अनिवार्य क्यों किया है। जवाब में चेयरमैन ने कहा, “मुझे खेद है कि मैं रविवार को आपसे काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं रविवार को आपसे काम करवा पाऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी।” “तुम घर पर बैठकर क्या करते हो? तुम कब तक अपनी पत्नियों को घूरते रह सकते हो? चलो! दफ़्तर जाओ और काम करना शुरू करो।”

कुछ महीने पहले, इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा था कि देश में कार्य उत्पादकता बढ़ाने और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, युवा भारतीयों को सप्ताह में 70 घंटे तक काम करना चाहिए। ओला के भाविश अग्रवाल, जिंदल स्टील वर्क्स ग्रुप के सज्जन जिंदल जैसे अन्य कारोबारी दिग्गजों ने सार्वजनिक रूप से 70 घंटे के कार्य सप्ताह के प्रस्ताव का समर्थन किया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न केवल लंबे समय तक काम करने से उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित नहीं होती है, बल्कि वास्तव में उत्पादकता कम हो जाती है। लंबे समय तक काम करने के गंभीर प्रभावों में से एक श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई अध्ययनों ने लंबे समय तक काम करने की शिफ्ट को सामान्य स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव से जोड़ा है, जिसमें संज्ञानात्मक चिंता, मस्कुलोस्केलेटल विकार, नींद की गड़बड़ी और तनाव जैसी समस्याएं शामिल हैं। अतिरिक्त काम के घंटों से जुड़ी थकान भी होती है “यह न्यूरोमस्क्युलर तंत्र को प्रभावित करते हुए अन्य अंगों में भी फैलता है, जिसके परिणामस्वरूप संवेदी धारणा कम हो जाती है, ध्यान कम हो जाता है, भेदभाव की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ग्रंथि स्राव कम हो जाता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है या अनियमित हृदय गति हो जाती है, और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं।”

अब इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि लंबे समय तक काम करने से श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। भारत पहले से ही दुनिया के सबसे मेहनती कार्यबलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है कि, 2023 में, दुनिया की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीयों का औसत कार्य सप्ताह सबसे लंबा होगा। केवल कतर, कांगो, लेसोथो, भूटान, गाम्बिया और संयुक्त अरब अमीरात में भारत की तुलना में अधिक औसत कार्य घंटे हैं, जो दुनिया में सातवें नंबर पर आता है।

8 घंटे का कार्य दिवस एक महान संघर्ष का परिणाम है, जिसके लिए अनगिनत जीवन बलिदान हो गए। भारत में 8 घंटे का कार्य दिवस वैधानिक रूप से 1934 के कारखाना अधिनियम में 1946 के संशोधन के साथ आया – यह वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा पेश किए गए विधेयक का परिणाम था। कारखाना अधिनियम की धारा 51 में यह अनिवार्य किया गया है कि “किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कारखाने में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” और धारा 51 में यह अनिवार्य किया गया है कि “किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी दिन किसी कारखाने में नौ घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह अनिवार्यता है कि “राज्य को विशेष रूप से अपनी नीति इस प्रकार बनानी चाहिए कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो” और यह कि “राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा।”

लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के चेयरमैन और इंफोसिस के सह-संस्थापक द्वारा दिए गए बयानों से उक्त कंपनियों में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली और वहां काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति पर सवाल उठते हैं। श्रमिकों की भलाई की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन का तुरंत समाधान किया जाए और उचित दंड दिया जाए।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार इन मुद्दों पर संज्ञान ले तथा कार्य घंटों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि श्रमिकों को प्रति सप्ताह 48 घंटों की कानूनी रूप से अनिवार्य सीमा से अधिक काम करने के लिए बाध्य न किया जाए।

 

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